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कोटपा अधिनियम के उल्लंघन पर 20 व्यक्तियों/दुकानदारों का चालान

चार हजार रुपये जुर्माना वसूला, प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर कार्रवाई*

दैनिक भारतीय स्वरूप (जिला सूचना कार्यालय) कानपुर नगर, 16 सितम्बर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर के निर्देशानुसार बुधवार को आर्य नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा कोटपा अधिनियम, 2003 के अंतर्गत सघन प्रवर्तन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री तथा शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पादों की बिक्री सहित तंबाकू उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी के संबंध में नियमों के अनुपालन की जांच की गई।

प्रवर्तन कार्रवाई के दौरान कुल 20 व्यक्तियों/दुकानदारों का चालान करते हुए उनसे 4,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। जांच के दौरान तीन दुकानदारों के प्रतिष्ठानों पर बिना वैधानिक चेतावनी वाले तथा फ्लेवर्ड सिगरेट जैसे प्रतिबंधित तंबाकू उत्पादों की बिक्री पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की गई। संयुक्त टीम द्वारा सभी दुकानदारों को कोटपा अधिनियम की धारा-4, 5, 6 एवं 7 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही चेतावनी दी गई कि भविष्य में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा बताया गया कि जनपद में तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रवर्तन अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।