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भारत निर्वाचन आयोग ने निर्वाचन संबंधी दिये निर्देश

कानपुर नगर, दिनांक 27 अक्टूबर,
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि 218-घाटमपुर विधानसभा उप निर्वाचन 2020 में मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले दिनांक 02 एवं 03 नबम्बर, 2020 को प्रिन्ट मीडिया में कोई भी राजनैतिक दल अपमानजनक, भडकाऊ और भ्रामक प्रकृति के विज्ञापनों को प्रकाशित नही करायेगा। उन्होंने यह भी बताया है कि बिना एम0सी0एम0सी0 की पूर्व अनुमति प्राप्त किये किसी प्रकार की कोई सामग्री/विज्ञापन प्रिन्ट मीडिया में प्रकाशित नही किया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि 218-घाटमपुर विधानसभा उप निर्वाचन से संबंधित राजनैतिक दल किसी भी प्रकार की प्रचार सामग्री हेतु कलेक्ट्रेट में स्थित एम0सी0एम0सी0 से प्रचार संबंधी अनुमति प्राप्त कर सकते है।

उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश के क्रम में यह भी बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 “क” की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्वाचन आयोग उक्त धारा की उप धारा (2) के उप बन्धों के दृष्टिगत 03 नबम्बर, 2020 (मंगलवार) को पूर्वाहन 06ः00 बजे से 07 नबम्बर, 2020 (शनिवार) को अपराहन 06ः30 बजे तक के बीच की अवधि को ऐसी अवधि के रुप में अधिसूचित करता है जिसके दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल का आयोजन करने तथा प्रिन्ट या इलेक्ट्रानिक मीडिया द्वारा इसके परिणाम के प्रकाशन या प्रचार अथवा किसी भी अन्य तरीके से उसका प्रचार-प्रसार करने पर प्रतिबन्ध होगा। उन्होंने यह भी बताया है कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाले 48 घंटो के दौरान किसी भी इलेक्ट्रानिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों सहित किसी भी प्रकार के निर्वाचन सम्बन्धी मामले के प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध होगा।