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केन्द्र सरकार ने राज्यों को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 72,961.21 करोड़ रुपये जारी किए गए

आगामी त्योहारों के सीजन और नववर्ष को मद्देनजर, केंद्र सरकार ने विभिन्न सामाजिक कल्याण उपायों और बुनियादी ढांचागत विकास योजनाओं के वित्तपोषण के लिए राज्य सरकारों की मदद के लिए 72,961.21 करोड़ रुपये की कर हस्तांतरण राशि की अतिरिक्त किस्त को भी स्वीकृति दी है।

यह किस्त, 10 जनवरी 2024 को राज्यों को देय कर हस्तांतरण और 11 दिसंबर 2023 को पहले जारी की गई 72,961.21 करोड़ रुपये की किस्त, के अतिरिक्त है।

दिसंबर, 2023 के लिए केंद्रीय करों और शुल्कों की कुल प्राप्ति का राज्य-वार वितरण:

 

क्रम संख्या राज्य कुल राशि
  •  करोड़ में )
1 आंध्र प्रदेश 2952.74
2 अरुणाचल प्रदेश 1281.93
3 असम 2282.24
4 बिहार 7338.44
5 छत्तीसगढ़ 2485.79
6 गोवा 281.63
7 गुजरात 2537.59
8 हरियाणा 797.47
9 हिमाचल प्रदेश 605.57
10 झारखंड 2412.83
11 कर्नाटक 2660.88
12 केरल 1404.50
13 मध्य प्रदेश 5727.44
14 महाराष्ट्र 4608.96
15 मणिपुर 522.41
16 मेघालय 559.61
17 मिजोरम 364.80
18 नागालैंड 415.15
19 ओडिशा 3303.69
20 पंजाब 1318.40
21 राजस्थान 4396.64
22 सिक्किम 283.10
23 तमिलनाडु 2976.10
24 तेलंगाना 1533.64
25 त्रिपुरा 516.56
26 उत्तर प्रदेश 13088.51
27 उत्तराखंड 815.71
28 पश्चिम बंगाल 5488.88
  कुल 72961.21

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केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्रीअमित शाह ने आज राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया, सदन ने चर्चा के बाद तीनों विधेयकों को पारित किया

प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लगभग 150 वर्ष पुराने आपराधिक न्याय प्रणाली को चलाने वाले तीनों कानूनों में पहली बार भारतीयता, भारतीय संविधान और भारत की जनता की चिंता करने वाले परिवर्तन किए गए हैं

अब भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरूआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा

हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी

मोदी जी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और आने वाले इन नए कानूनों की आत्मा, सोच, शरीर सब भारतीय है

मोदी सरकार द्वारा लाए इन कानूनों से संगठित अपराध पर नकेल कसी जाएगी

नए कानूनों के आने के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलेगा

इन कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद तारीख पर तारीख का ज़माना खत्म हो जाएगा

भारतीय न्याय के मूल विचार विश्व के सभी न्यायिक विचारों में सबसे उदार और महान हैं और ये नए कानून उन्ही विचारों से प्रेरित हैं

स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं होता, बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन को प्रस्थापित करना है

हमारा इतिहास नहीं है बोल कर भूल जाना… मोदी जी जो कहते हैं, वह करके दिखाते हैं

हमने विक्टिम-सेन्ट्रिक कानून बनाए हैं, इसका उद्देश्य पीड़ित को न्याय देने और उसके आत्मसम्मान व गरिमा को पुनर्स्थापित करना है

इन कानूनों पर अमल होने के बाद FIR से लेकर फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी

इनमें जीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और 2027 तक देशभर के सभी मामलों के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने का प्रावधान भी किया गया है

मोदी सरकार ने आज इस देश के कानून में से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है, लेकिनभारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसे कठोरतम सजा मिलेगी

मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद की परिभाषा को इसमें शामिल किया है

तकनीक के उपयोग के साथ पुलिस, वकील और कोर्ट के लिए समयसीमा तय कर जल्द न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है

आजादी के बाद सबसे कम मॉब लिंचिंग की घटनाएं मोदी जी के कार्यकाल में हुई है

हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों का सरल, भारतीय बनाएंगे और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और मोदी जी ने आज ये भी कर दिखाया है

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज राज्य सभा में भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक, 2023 पर चर्चा का जवाब दिया। सदन ने चर्चा के बाद तीनों विधेयकों को पारित कर दिया। लोक सभा ने बुधवार, 20 दिसंबर 2023 को इन विधेयकों को पारित कर दिया था।

चर्चा का जवाब देते हुए श्री अमित शाह ने कहा किसंसद से ये तीनों विधेयक पारित होने पर भारत के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक नए युग की शुरूआत होगी, जो पूर्णतया भारतीय होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने आज़ादी के 75 सालों बाद इस देश में सारे कोलोनियल कानूनों में बदलाव कर या समाप्त कर भारत की आत्मा को प्रस्थापित करने की शुरूआत की है। उन्होंने कहा कि इन तीनों कानूनों को वर्ष 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज़ों के शासन की रक्षा के लिए बनाया गया था और इनमें कहीं भारतीय नागरिकों, उनके सम्मान, मानवाधिकारों की सुरक्षा और निर्बल को संरक्षण देने की व्यवस्था नहीं थी। श्री शाह ने कहा कि पुराने कानूनों में मानव वध और महिला के साथ दुर्व्यवहार को प्राथमिकता न देकर खज़ाने की रक्षा, रेलवे की रक्षा और ब्रिटिश ताज की सलामती को प्राथमिकता दी गई थी। उन्होंने कहा कि आज प्रस्तुत इन तीनों विधेयकों का उद्देश्य दंड देना नहीं बल्कि न्याय देना है। उन्होंने कहा कि भारतीय आत्मा वाले इन तीन कानूनों से हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली भारत द्वारा, भारत के लिए और भारतीय संसद द्वारा बनाए गए कानूनों से चलेगी। उन्होंने कहा कि हमारे पुराणों में स्थापित न्याय की कल्पना विश्व की सभी न्यायिक कल्पनाओं में सबसे अधिक उदार है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि इन कानूनों पर अमल होने के बाद FIR से लेकर फैसले तक पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन हो जाएगी और तकनीक का सबसे अधिक उपयोग अगर किसी देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में होगा, तो वो भारत में होगा। उन्होंने कहा कि इनमें ज़ीरो एफआईआर, ई-एफआईआर और 2027 तक देशभर के सभी मामलों के रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज़ करने का प्रावधान भी किया गया है। उन्होंने कहा कि स्वराज का मतलब स्वशासन नहीं होता, बल्कि स्वधर्म, स्वभाषा, स्वसंस्कृति और स्वशासन को प्रस्थापित करना है। श्री शाह ने कहा कि 2014 से श्री नरेन्द्र मोदी जी ने देश की महान आत्मा को जागृत करने का काम किया है और वही आज भारत के उत्थान का कारण बना है। गृह मंत्री ने कहा कि लोकतंत्र में बैलेंस ऑफ वर्क को बहुत महत्व दिया जाता है और हमारी वर्तमान आपराधिक न्यायिक प्रणाली में ये बिगड़ गया है, लेकिन इन नए कानूनों में हमने इसका खास ध्यान रखा है। उन्होंने कहा कि इन कानूनों पर पूरी तरह अमल होने के बाद तारीख पर तारीख का ज़माना खत्म हो जाएगा और 3 सालों में पीड़ित को न्याय देने वाली न्यायिक प्रणाली देश में स्थापित होगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि संसद से ये विधेयक पारित होने के बाद हमारी आपराधिक न्यायिक प्रणाली 19वीं सदी से निकलकर 2 सदियों का फासला तय कर सीधे 21वीं सदी में प्रवेश करेगी। उन्होंने कहा कि इन कानूनों से भारतीय न्याय की मूल अवधारणा से हम पूरे विश्व को परिचित करा सकेंगे और इनके सुफल इस देश की जनता को मिलेंगे। गृह मंत्री ने  कहा कि विश्व की सबसे आधुनिक और वैज्ञानिक न्याय प्रणाली भारत की 140 करोड़ जनता को उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि आज और आने वाले 100 सालों की तकनीक को नियमों में परिवर्तित कर समाहित किया जा सके, इतनी दूरदृष्टि के साथ तकनीक को इन कानूनों में समाहित किया गया है। श्री शाह ने कहा कि 7 साल से अधिक सज़ा वाले सभी अपराधों में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री की विज़िट को अनिवार्य किया है जिससे कन्विक्शन रेश्यो बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ये नए कानून पारित होने के बाद कश्मीर से कन्याकुमारी औऱ द्वारका से असम तक पूरे देश में एक ही न्याय प्रणाली होगी। श्री शाह ने कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए हम परंपरागत सम्मान को कानून का स्वरूप देने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज़ादी के 75 वर्षों औऱ 4 दशकों से आतंकवाद का दंश झेलने के बाद इस देश के कानून में आतंकवाद की परिभाषा ही नहीं थी, लेकिन मोदी जी ने आतंकवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद की परिभाषा को इसमें शामिल किया है।

गृह मंत्री ने कहा कि इस कानून से राजद्रोह अब देशद्रोह में बदल दिया गया है। उन्होने कहा किमहात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, वीर सावरकर जैसे लोग राजद्रोह के आरोप में कई साल जेल में रहे और विपक्ष ने भी इसका उपयोग करते हुए आपातकाल के दौरान कई लोगों को जेल में डाल दिया। अब मोदी सरकार राजद्रोह के अंग्रेज़ी कॉन्सेप्ट को समाप्त कर दिया है, शासन के खिलाफ कोई भी बोल सकता है, लेकिन देश के खिलाफ अगर कोई बोलेगा या कुछ करेगा तो इन कानूनों में कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि देश महान होता है और इस विचार को इसमें लाया गया है। संगठित अपराध के लिए हमने एक नई व्याख्या जोड़कर इस पर नकेल कसने का काम किया है। छोटे और पहली बार किए गए अपराधों के लिए जेल की जगह पछतावे के लिए सामुदायिक सेवा का प्रावधान इसमें किया गया है। उन्होंने कहा कि नए कानूनों के आने के बाद गरीब से गरीब व्यक्ति को जल्दी न्याय मिलेगा। तकनीक के उपयोग के साथ पुलिस, वकील औऱ कोर्ट के लिए समयसीमा तय कर जल्द न्याय की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि ज़िलास्तर पर डायरेक्टर ऑफ प्रॉसीक्यूशन रहेगा और जो प्रक्रिया से अलग रहकर अपील की योग्यता पर निर्णय करेगा। श्री शाह ने कहा कि ब्रिटिश संसद द्वारा बनाए कानूनों को समाप्त कर मोदी जी ने भारतीय संसद के गौरव को बढ़ाया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि 484 धाराओं वाले CrPC को रिप्लेस करने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में अब 531 धाराएं रहेंगी, 177 धाराओं को बदल दिया गया है, 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं और 14 धाराओं को निरस्त किया गया है। भारतीय न्याय संहिता, जो IPC को रिप्लेस करेगी, में पहले की 511 धाराओं के स्थान पर अब 358 धाराएं होंगी, 20 नए अपराध जोड़े गए हैं, 23 अपराधों में अनिवार्य न्यूनतम सज़ा रखी गई है, 6 अपराधों में सामुदायिक सेवा का दंड रखा गया है और 19 धाराओं को निरस्त किया गया है। इसी प्रकार, भारतीय साक्ष्य विधेयक, जो Evidence Act को रिप्लेस करेगा, में  167 के स्थान पर अब 170 धाराएं होंगी, 24 धाराओं में बदलाव किया गया है, 2 नई धाराएं जोड़ी गई है और 6 धाराएं निरस्त की गई हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है, जो कहती है वो करती है। हमने कहा था कि धारा 370 और 35ए को हटा देंगे, हटा दिया, आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे औऱ सुरक्षाबलों को फ्री हैंड देंगे, हमने किया। उन्होंने कहा कि इन नीतियों के कारण जम्मू औऱ कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद-प्रभावित क्षेत्रों और नॉर्थईस्ट में हिंसक घटनाओं में 63 प्रतिशत और मृत्यु में 73 प्रतिशत की कमी आई है।हमने कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनाएंगे और 22 जनवरी, 2024 को राम मंदिर में राम लला विराजमान होंगे। हमने कहा था कि संसद औऱ विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देंगे, हमने सर्वानुमति से देकर देश की मातृशक्ति को सम्मानित करने का काम किया। हमने कहा था कि न्याय मिलने की गति बढ़ाएंगे, कानूनों का सरल, भारतीय बनाएंगे और न्यायिक और न्यायालय प्रबंधन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे और मोदी जी ने आज ये भी कर दिखाया है।

केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी ने देश की आपराधिक न्याय प्रणाली को गुलामी की जंजीरों से मुक्ति दिलाई है और आने वाले इन नए कानूनों की आत्मा, सोच, शरीर सब भारतीय है। गृह मंत्रालय ने 2019 से इन तीनों पुराने कानूनों में परिवर्तन लाने के लिए गहन विचार-विमर्श शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के संबंध में कुल 3200 सुझाव प्राप्त हुए थे और इन तीनों कानूनों पर विचार के लिए उन्होंने स्वयं 158 बैठकें कीं। श्री शाह ने कहा कि 11 अगस्त, 2023 को इन तीनों नए विधेयकों को गृह मंत्रालय की स्थायी समिति के विचारार्थ भेजा गया था और समिति के 72 प्रतिशत अराजनीतिक सुझावों को स्वीकार किया गया है। उन्होंने कहा कि अब तक ICJS के माध्यम से देश के 97% पुलिस स्टेशन को कम्‍प्‍यूराइज्‍ड करने का काम समाप्त कर दिया गया है और 82 प्रतिशत पुलिस स्टेशन्स का रिकॉर्ड भी डिजिटाइज़ हो चुका है। श्री शाह ने कहा कि अब तक ICJS के माध्यम से 8 करोड़ जितनी एफआईआर का डेटा ऑनलाइन कर लिया है, ई-कोर्ट, ई-प्रिज़न, ई-प्रॉसीक्यूशन औऱ ई-फॉरेन्सिक का प्रोजेक्ट शुरू हो चुके हैं। आईसीजेएस के माध्यम से फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, थाना, गृह विभाग, पब्लिक प्रॉसिक्यूटर ऑफिस, जेल और कोर्ट एक ही सॉफ्टवेयर के तहत ऑनलाइन होने जा रहे हैं। सभी प्रकार के डेटाबेस को इंटीग्रेट करने का काम भी हो रहा है जिससे सभी प्रकार के अपराधों पर नकेल कसी जा सकेगी। उन्होंने कहा कि ये नरेन्द्र मोदी सरकार है जो प्लानिंग और नतीजे के साथ काम करती है। हर जिले और थाने में पुलिस अधिकारी को पदनामित किया है जो गिरफ्तार लोगों की सूची बनाकर उनके संबंधियों को इन्फॉर्म करेगा।3 वर्ष से कम कारावास के मामलों में 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्तियों और महिलाओं की गिरफ्तारी के नियम भी पुख्ता किए हैं। उन्होंने कहा कि हमने विक्टिम-सेन्ट्रिक कानून बनाए हैं, इसका उद्देश्य पीड़ित को न्याय देने, उसके आत्मसम्मान और गरिमा को पुनर्स्थापित करना है। एवीडेंस, तलाशी और जब्ती में वीडियो रिकॉर्डिंग का कंपलसरी प्रोविजन किया गया है, जिससे किसी को फ्रेम करने की संभावनाओं में बहुत कमी आएगी।

श्री अमित शाह ने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार ने आज इस देश के कानून में से राजद्रोह को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। गृह मंत्री ने कहा कि भारत की एकता, अखंडता औऱ संप्रभुता के खिलाफ कोई कुछ करेगा तो उसे कठोरतम सज़ा मिलेगी। उन्होंने कहा कि हमने देशद्रोह की परिभाषा में उद्देश्य और आशय की बात की है और अगर उद्देश्य देशद्रोह का है, तो आरोपी को कठोर से कठोर दंड मिलना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए भी इन कानूनों में कई प्रावधान किए गए हैं।18 वर्ष से कम उम्र की महिला के बलात्कार के अपराध में आजीवन कारावास औऱ मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि गैंगरेप के मामलों में 20 साल या ज़िंदा रहने तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है। श्री शाह ने कहा कि आज़ादी के 75 सालों के बाद पहली बार आतंकवाद को आपराधिक न्याय प्रणाली में जगह देने का काम नरेन्द्र मोदी सरकार ने किया है। डायनामाइट, विस्फोटक पदार्थ, ज़हरीली गैस, न्यूक्लीयर का उपयोग जैसी घटनाओं में कोई भी मृत्यु होती है, तो इसका ज़िम्मेदार आतंकवादी कृत्य में लिप्त माना जाएगा। गृह मंत्री ने कहा कि इस परिभाषा से इस कानून के दुरुपयोग की कोई गुंजाइश नहीं रह जाती है, लेकिन जो आतंकवादी कृत्य करते हैं उन्हें कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 हज़ार से अधिक लोग आतंकवाद की बलि चढ़े हैं और अब इसमें 70 प्रतिशत की कमी आई है। उन्होंने कहा कि गैरइरादतन हत्या के मामले में पुलिस के पास जाने और पीड़ित को अस्पताल  ले जाने के मामले में कम सज़ा का प्रावधान किया है। श्री शाह ने  कहा कि हिट एंड रन केस में हमने 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि आज़ादी के बाद सबसे कम मॉब लिंचिंग के अपराध नरेन्द्र मोदी जी के साढ़े 9 सालों में हुए हैं। उन्होंने कहा कि इन कानूनों के माध्यम से जल्द न्याय मिले, इसके लिए इन कानूनों में पुलिस, वकील और न्यायाधीश के लिए समयसीमा रखने का काम भी किया गया है। गृह मंत्री ने कहा कि अब पुलिस को शिकायत के 3 दिनों में ही FIR दर्ज करनी होगी और 3 से 7 साल की सज़ा वाले मामले में प्रारंभिक जांच करके एफआईआर दर्ज करनी होगी। जांच की रिपोर्ट 24 घंटे में और तलाशी की रिपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में कोर्ट के सामने रखना होगा। उन्होंने कहा कि अब हमने बिना किसी देर के बलात्कार पीड़िता की मेडिकल जांच रिपोर्ट को 7 दिनों के अंदर पुलिस थाने और न्यायालय में सीधे भेजने का प्रावधान किया है। अब चार्जशीट दाखिल करने की समयसीमा तय कर इसे 90 दिन रखा गया है और इसके बाद और 90 दिन ही आगे जांच हो सकेगी। उन्होंने कहा कि मजिस्ट्रेट को 14 दिनों में मामले का संज्ञान लेना ही होगा औऱ कार्रवाई शुरू हो जाएगी। श्री शाह ने कहा कि आरोपी द्वारा आरोपमुक्त होने का निवेदन भी 60 दिनों में ही करना होगा। कई मामले ऐसे हैं जिनमें 90 दिनों में आरोपी की अनुपस्थिति में भी ट्रायल कर उन्हें सज़ा सुनाई जा सकेगी और अब मुकदमा खत्म होने के 45 दिनों में ही न्यायाधीश को निर्णय देना होगा। ट्रायल इन एब्सेंशिया के तहत अब अपराधियों को सज़ा भी होगी और उनकी संपत्ति भी कुर्क होगी। इसके साथ ही निर्णय औऱ सज़ा के बीच 7 ही दिनों का समय मिलेगा। उन्होने कहा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील खारिज करने के 30 दिनों के अंदर ही दया याचिका दाखिल की जा सकती है।

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हर शय “इश्क़ नहीं “…

वक़्त से पूछा मैने .. अब इसका हल क्या है ? …
वक़्त ने कहा … मुझे गुज़र जाने दे ..
मैंने पूछा !! इस दर्द का इलाज क्या है ?
वक़्त ने हसं कर कहा .. .. “थोड़ा सब्र रख “
संभलने में वक़्त तो लगेगा.. इस जहान में हर शय
“इश्क़ नहीं “ जो पल भर में हो जाये….
🌹❤️🌹
दोस्तों ! समुद्र में तूफ़ान आने से कई बार बड़े बड़े

जहाज़ डूब ज़ाया करते हैं
मगर इक लकड़ी का टुकड़ा जो हमे समुद्र से बाहर निकालने की

क्षमता रखता है। किसी ने ठीक ही कहा है कि “सह ले !
हँस कर ,हर सितम ज़िन्दगी का ..
न कर शिकायत … न शिकवा किसी से …बस मान कर चल …तेरे
सब्र में ही तेरा सकून छिपा है।
🌹🌹🌹
जो इन्सान अपनी ज़ुबान से किसी को ग़लत नहीं कहता, गाली गलौज नहीं करता ।अच्छा सोचता है ,हर लम्हा मालिक की याद में रहकर मालिक का नाम जिस की ज़ुबान पर रहे ।ऐसे इन्सान की ज़ुबान में ताक़त आ जाती है उसी ताक़त को वाणी की सिद्धि कहते है और ऐसा इन्सान किसी को कुछ कह दे तो वो सच होने लगता है,
और अगर हाथ सब को देने के लिए ही उठे, सब की मदद करे तो हाथों में बरकत आ जाती है।ऐसे लोग जब दूसरों को आशीर्वाद देते हैं तो वो फलीभूत होने लगता है।
इसी तरह जब आँखे दूसरों मे सिर्फ़ अच्छाई ही देखती है ,कुछ बुरा दिखाई ही नही देता , जिनकी आँखों में सदा करूणा रहती है उनकी नज़र में ताक़त आ जाती है इसी को ही सिद्धी पाना कहते हैं हम ने अक्सर ये सुना होगा कि फ़लाह इन्सान की नज़र हम पर क्या पड़ी ,मेरी तकलीफ़ दूर हो गई।
कभी-कभी हम ये भी कह देते है ,किसी ने हमे जो कहा था ,देखो आज मेरे साथ हो रहा है।
ये सब ताक़ते है ज़रूरी नहीं कि मंत्रों से ही हम सिद्धि पा सकते हैं ।अपने मन करम विचारों से भी हम सिद्धियो के स्वामी बन सकते है। भगवान के यहाँ बस यहीं नियम है कि इन्सान को इन्सान बन कर रहना चाहिए।
मगर काम क्रोध लोभ मोह हम इन्सानों को, इन्सानियत से हैवानियत की तरफ़ मोड़ देता है।
दोस्तों !
इक औरत
बहुत कमाई वाली थी।उसे मै साध्वी कह सकती हूँ
उसके यहाँ उसकी सेवा मे इक औरत रहा करती थी जिसका नाम लौरा था
लौरा आये दिनों बिमार रहने लगी .. वो साध्वी से कहती ,आप मुझे किसी तरह ठीक कर दो .. साध्वी बस मुस्कुरा देती .. और कहती !
लौरा “सह लो अभी “..
मगर लौरा की बिमारी में कोई सुधार नहीं आ रहा था।
इक दिन फिर लौरा ने साध्वी से कहा !
मैंने कितने साल आप की सेवा की है ।आप मुझे ठीक क्यों नहीं करती ।साध्वी ने फिर बड़े प्यार से लौरा के सिर पर हाथ फेर कर कहा!
तभी कह रही हूँ तुम से कि अभी तुम इस बिमारी को सह लो।
लौरा सोचने लगी मैंने ऐसे ही अपना वक़्त बर्बाद कर दिया, इस साध्वी के पीछे लग कर ..
दिन पर दिन लौरा की बिमारी तेज़ी से बढ़ने लगी।
लौरा फिर साध्वी के पास आ कर रो कर कहने लगी अब ये दर्द मुझ से बर्दाश्त नहीं हो रहा ,मेरी मदद किजीए ।
मुझे ठीक कर दो .. मै बहुत तकलीफ़ में हूँ ।
इस बार साध्वी ने आँखें बंद करके लौरा के लिए प्रार्थना की और इक पुड़िया लौरा के हाथ में रख दी और कहा !
ये लो विभूति ,इसका सेवन रोज़ करना।मेरे गुरू की किरपा से तुम जल्दी ठीक हो जाओगी.. लौरा को दस बाहर दिनों मे ही असर होने लगा और वो धीरे धीरे ठीक होने लगी ।
कुछ साल लौरा के अच्छे गुज़र गये मगर कुछ सालों बाद लौरा की बीमारी फिर ज़ोरों से आई और लौरा इस संसार को छोड़ कर चली गई।
वक़्त गुजरने लगा।
अब जब भी साध्वी अपने ध्यान में बैठती तो उसे लौरा दिखने लगी ..जो साध्वी के सामने रोया करती ।साध्वी ने कहा !
अब कंयू रोती हो लौरा ?
लौरा कहती !
यहाँ इक दरवाज़ा है सब जीवात्माये अन्दर जा रही है ।जब भी वो दरवाज़ा खुलता है, बहुत अच्छी सुगंध बाहर तक आती है।मै भी वहाँ जाना चाहती हूँ मगर मुझे अन्दर नहीं जाने देते।
बाहर ही रोक लेते हैं ।
जब वजह पूछती हूँ तो कहते हैं कि तुम्हारे करमो की वजह से वो बिमारी आई थी और उन्हीं करमो का तुम्हें भुगतान करना था मगर तुमने उस बिमारी को सहा नहीं , रब की रजा को न मान कर अपनी दख़लंदाज़ी की और रब की रजा में ख़लल डाला। इसी लिए तुम अन्दर नहीं जा सकती ।
लौरा कहने लगी जब आप को सब पता था फिर मुझे उस वक़्त आपने कंयू ठीक किया था।
अब मै जहां हूँ ,वहाँ कुछ भी अच्छा नही है
इक अजीब सी गंध है वहाँ जो असहनीय है।
साध्वी ने लौरा से कहा !
तभी मै कहा करती थी ,अभी यहाँ सह लो ..ताकि तुम्हारा आगे का रास्ता सुखमय हो जाये मगर तुम ही ज़िद्द किया करती थीं अगर उस वक़्त मेरा कहा मान लेती तो तुम भी आज उस ..दरवाज़े से अन्दर जा सकती।
.. दोस्तों
जैसे किसी परिन्दे के पंखों पर बहुत बड़े बड़े पत्थर रख दिये जाये तो वो परिन्दा आसानी से उड़ नहीं सकता है और जब हम करमो को हँस कर सह लेते है
तो करम रूपी पत्थर पँखो से हटने लगते है और रूह हल्की महसूस करने लगती हैं और जब इस संसार को छोडने का वक़्त आता है आसानी से उड़ जाती है .. करमो का यहीं बोझ हमें यहाँ भी तंग करता है और वहाँ भी …..।

जो मिल रहा है उसी में ही शुक्र
करें ।
“दुख सुख उसका ही भेजा हुआ है प्रशाद है “ऐसा मान कर उसे ह्रदय से ग्रहण करें तो ही हम सकून से रह सकते हैं यहाँ भी और फिर आगे के संसार मे भी

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डी जी कॉलेज में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा आरंभ

डी जी कॉलेज, कानपुर में रोड सेफ्टी क्लब के द्वारा सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंतर्गत प्रभारी डॉ संगीता सिरोही के निर्देशन में रैली निकाल कर जनमानस में जागरूकता लाने का कार्य किया गया। इस अभियान में महाविद्यालय की समस्त छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर छात्राओं को सड़क सुरक्षा की शपथ भी दिलवायी गई।प्राचार्य जी के द्वारा अपने वक्तव्य में छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि हमें स्वयं तो यातायात व सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करना ही चाहिए अपने परिवार, आस-पड़ोस तथा अन्य व्यक्तियों को भी इन नियमों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत कारगर उपाय साबित हो सकता है, हमें किशोर विभिन्न गतिविधियों के द्वारा गतिशीलता लाने चाहिए। कार्यक्रम को सफल बनाने में महाविद्यालय एन सी सी इंचार्ज डॉ मनीष पांडे, कार्यालय अधीक्षक श्री कृष्णेंद्र श्रीवास्तव तथा अनुराधा सिंह का विशेष योगदान रहा।

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पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11,703 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाली बिजली परियोजनाएं शुरू की गई हैं: केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने सूचित किया है कि हमारे देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में राज्य बड़ी जलविद्युत क्षमता से संपन्न हैं और सरकार ने क्षेत्र में जलविद्युत विकास में निवेश बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल की है।

• बड़े हाइड्रो पावर (एलएचपी) (> 25 मेगावाट परियोजनाओं) को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत घोषित करना।

• हाइड्रो खरीद दायित्व (एचपीओ) लागू करना।

• पनबिजली टैरिफ को कम करने के लिए टैरिफ युक्तिकरण उपाय।

• जल विद्युत परियोजनाओं (एचईपी) में बाढ़ नियंत्रण/भंडारण के लिए बजटीय सहायता।

• सक्षम बुनियादी ढांचे, यानी सड़कों/पुलों की लागत के लिए बजटीय सहायता।

• नई पनबिजली परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम (आईएसटीएस) शुल्क की पूर्ण 100% छूट, जिसमें निर्माण कार्य सौंपा गया है और पावर खरीद समझौते (पीपीए) पर 30.06.2025 को या उससे पहले हस्ताक्षर किए गए हैं।

जहां निर्माण कार्य सौंपा गया है और 30.06.2025 के बाद पीपीए पर हस्ताक्षर किए गए हैं, वहां आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेपवक्र की छूट का विवरण नीचे दिया गया है।

छूट आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेप पथ का विवरण जहां निर्माण कार्य सौंपा गया है और पीपीए पर 30.06.2025 के बाद हस्ताक्षर किए गए हैं

 

 

क्रम संख्या निर्माण कार्य का आवंटन+ पीपीए पर हस्ताक्षर आईएसटीएस शुल्क प्रक्षेपवक्र की छूट
1 01.07.2025 to 30.06.2026 75%
2 01.07.2026 to 30.06.2027 50%
3 01.07.2027 to 30.06.2028 25%

छूट कमीशनिंग के 18 साल बाद तक लागू रहेगी

 

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 11,703 मेगावाट (ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से 6,760 मेगावाट और ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों से 4,943 मेगावाट) की कुल स्थापित क्षमता वाली परियोजनाएं शुरू की गई हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

 

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्थित चालू बिजली परियोजनाओं (ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों से) का विवरण (31.10.2023 तक)

 

राज्य परियोजना का नाम ईंधन क्षमता (मेगावाट)
अरुणाचल प्रदेश कामेंग एचपीएस हाइड्रो 600
पारे हाइड्रो 110
रंगनाडी एचपीएस हाइड्रो 405
असम कार्बी लांपी एचपीएस हाइड्रो 100
लकवा जीटी गैस 97
लकवा रिप्लेसमेंट पावर प्रोजेक्ट गैस 70
नामरूप सीसीपीपी गैस 139
कथलगुड़ी सीसीपीपी गैस 291
खोंडोंग एचपीएस हाइड्रो 50
कोपिली एचपीएस हाइड्रो 200
बोंगाईगांव टीपीपी कोयला 750
मणिपुर लीमाखोंग डीजी डीजल 36
लोकतक एचपीएस हाइड्रो 105
मेघालय किर्डेमकुलई एचपीएस हाइड्रो 60
मायटंडू (लेशक)एसट-1 एचपीएस हाइड्रो 126
न्यू उम्त्रू एचपीएस हाइड्रो 40
उमियाम एचपीएस एसटी-I हाइड्रो 36
उमियाम एचपीएस एसटी- IV हाइड्रो 60
मिजोरम तुइरियल एचपीएस हाइड्रो 60
नगालैंड डोयांग एचपीएस हाइड्रो 75
त्रिपुरा अगरतला जीटी गैस 135
मोनारचक सीसीपीपी गैस 101
त्रिपुरा सीसीपीपी गैस 727
बरमुरा जीटी गैस 42
रोखिया जीटी गैस 63
सिक्किम रंगीत एचपीएस हाइड्रो 60
तीस्ता वी एचपीएस हाइड्रो 510
तीस्ता -III एचपीएस हाइड्रो 1,200
ताशीडिंग एचपीएस हाइड्रो 97
रोंगनीचू एचपीएस हाइड्रो 113
चुज़ाचेन एचपीएस हाइड्रो 110
जोरेथांग लूप हाइड्रो 96
डिक्चु एचपीएस हाइड्रो 96

एचपीएस – हाइड्रो पावर स्टेशनजीटी – गैस टर्बाइनसीसीपीपी – कंबाइन साइकल पावर प्लांटएसटी – स्टीम टर्बाइन

 

पूर्वोत्तर क्षेत्र में 30.11.2023 तक ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों की राज्य-वार स्थापित क्षमता

(मेगावाट में)

  राज्य लघु जल विद्युत जैव शक्ति सौर ऊर्जा बड़ी जल विद्युत कुल क्षमता
1 अरुणाचल प्रदेश 133 12 1,115 1,260
2 असम 34 2 156 350 542
3 मणिपुर 5 13 105 123
4 मेघालय 55 14 4 322 395
5 मिजोरम 45 30 60 136
6 नगालैंड 33 3 75 111
7 सिक्किम 55 5 2,282 2,342
8 त्रिपुरा 16 18 34

 

वर्तमान में, देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में 6,037 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता वाली आठ जलविद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। विवरण नीचे दिया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) की सूची

क्रम संख्या परियोजना का नाम क्षेत्र क्षमता निष्पादन के तहत (मेगावाट) समापन का अनुमानित वर्ष
अरुणालच प्रदेश      
1 सुबनसिरी लोअर केंद्रीय 2,000 2023-26 (मई 25)
2 दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना केंद्रीय 2,880 2031-32
(फरवरी 32)
असम      
3 लोअर कोपली राज्य 120 2024-25
(मई 25)
सिक्किम      
4 तीस्ता एसटी VI केंद्रीय 500 2026-27
(अगस्त 26)
5 रंगीत-IV केंद्रीय 120 2024-25 (अगस्त 24)
6 भस्मेय निजी 51
7 रंगीत-II निजी 66
8 पैनन निजी 300

 

इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सत्रह जलविद्युत योजनाओं (कुल 14,589 मेगावाट) को सहमति दे दी है। विवरण नीचे दिया गया है।

उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जलविद्युत योजनाओं के विवरण को केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा सहमति प्रदान की गई

 

क्रम संख्या परियोजना का नाम राज्य स्थापित क्षमता (मेगावाट) समापन का अनुमानित वर्ष
तीस्ता एसटी-IV सिक्किम 520 2031-32
तवांग एसटी -I अरुणाचल प्रदेश 600 2031-32 से आगे
वाह-उमियम चरण-III मेघालय 85 2029-30
तवांग एसटी-II अरुणाचल प्रदेश 800 2031-32 से आगे
हेओ अरुणाचल प्रदेश 240 2028-29
ताटो-I अरुणाचल प्रदेश 186 2028-29
ताटो-II अरुणाचल प्रदेश 700 2031-32 से आगे
डेमवे लोअर अरुणाचल प्रदेश 1750 2031-32
कलाई-II अरुणाचल प्रदेश 1200 2031-32 से आगे
तालोंग लोंडा अरुणाचल प्रदेश 225 2031-32
एटालिन अरुणाचल प्रदेश 3,097 2030-31
नफरा अरुणाचल प्रदेश 120 2027-28
हीरोंग अरुणाचल प्रदेश 500 2031-32 से आगे
नायिंग अरुणाचल प्रदेश 1,000 2031-32 से आगे
अटुनली अरुणाचल प्रदेश 680 2030-31
लोअर सियांग अरुणाचल प्रदेश 2,700 2031-32 से आगे
दिखू नगालैंड 186 2030-31

 

यह जानकारी केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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पीएम-कुसुम के तहत 140 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र और 2.73 लाख स्टैंड-अलोन सौर पंप स्थापित किए गए: केंद्रीय विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के मुख्य उद्देश्यों में कृषि क्षेत्र का डी-डीजलाइजेशन (डीजल के इस्तेमाल को खत्म करना), किसानों को पानी और ऊर्जा सुरक्षा प्रदान करना, किसानों की आय बढ़ाना और पर्यावरण प्रदूषण पर अंकुश लगाना शामिल है। इस योजना के तीन घटक हैं जिनका लक्ष्य कुल 34,422 करोड़ रुपये की केंद्रीय वित्तीय सहायता के साथ 31.3.2026 तक सौर ऊर्जा क्षमता में 34.8 गीगावॉट की वृद्धि हासिल करना है। योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

पीएम- कुसुम योजना की अन्य मुख्य विशेषताएं

घटक, लक्ष्य और मानदंड उपलब्ध वित्तीय सहायता
यह योजना मांग आधारित है और योजना के लिए जारी दिशानिर्देशों के अनुसार कार्यान्वयन के उद्देश्य से देश के सभी किसानों के लिए खुली हुई है

 

घटक ए: किसानों की बंजर/ परती/ चारागाह/ दलदली/ खेती योग्य भूमि पर 10,000 मेगावाट के विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/ स्टिल्ट माउंटेड सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर ऊर्जा डेवलपर, सहकारी समितियों, पंचायतों और किसान उत्पादक संगठनों द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं।

 

घटक बी: ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में 14 लाख स्टैंडअलोन सौर पंपों की स्थापना।

 

घटक सी: (i) व्यक्तिगत पंप सौरीकरण और (ii) फीडर लेवल सौरीकरण के माध्यम से 35 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण।

 

घटक-बी और घटक-सी के तहत व्यक्तिगत किसान, जल उपयोगकर्ता संघ, प्राथमिक कृषि ऋण समितियां और समुदाय/ क्लस्टर आधारित सिंचाई प्रणालियां लाभार्थी हो सकते हैं।

 

 

 

इस योजना के तहत सौर/ अन्य नवीकरणीय ऊर्जा खरीदने के लिए डिस्कॉम को 40 पैसे/ किलोवाट या 6.60 लाख रुपये/ मेगावाट/ वर्ष, जो भी कम हो, की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई)। डिस्कॉम को संयंत्र के वाणिज्यिक संचालन की तारीख से पांच साल की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉम के लिए देय कुल पीबीआई 33 लाख रुपये प्रति मेगावाट है।

 

 

 

घटक-बी और घटक-सी के तहत व्यक्तिगत पंप सौरीकरण के लिए:

एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 30% सीएफए या निविदा में सामने आईं प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हों, उपलब्ध हैं। हालांकि, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सहित उत्तर पूर्वी राज्यों में, एमएनआरई द्वारा जारी बेंचमार्क लागत का 50% सीएफए या निविदा में सामने आई प्रणालियों की कीमतें, जो भी कम हो, उपलब्ध हैं।

इसके अलावा, संबंधित राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश को कम से कम 30% वित्तीय सहायता प्रदान करनी होगी। शेष लागत का योगदान लाभार्थी द्वारा किया जाना है। पीएम कुसुम योजना के घटक बी और घटक सी (आईपीएस) को राज्य की 30% हिस्सेदारी के बिना भी लागू किया जा सकता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता 30% बनी रहेगी और शेष 70% किसान द्वारा वहन किया जाएगा।

कृषि फीडर सौरीकरण के लिए 1.05 करोड़ रुपये प्रति मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश से वित्तीय सहायता की कोई आवश्यकता अनिवार्य नहीं है। फीडर सौरीकरण को कैपेक्स या रेस्को (आरईएससीओ) मोड में लागू किया जा सकता है।

 

पीएम-कुसुम के तहत राज्य-वार लक्ष्य या निधि का आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक मांग आधारित योजना है। क्षमताओं का आवंटन राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों से मिली मांग के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा, कुछ लक्ष्य हासिल करने पर राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों को धनराशि जारी की जाती है।

तमिल नाडु से प्राप्त मांग के आधार पर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने इस योजना के तहत अब तक 31.51 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं।

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेशवार आवंटित सौर पंप और अब तक इनके लगाए जाने का विवरण नीचे दिया गया है।

पीएम-कुसुम के तहत प्रगति (31.10.2023 तक)

क्र. सं. राज्य घटक-ए (मेगावाट) घटक-बी (संख्या) घटक-सी (संख्या)
स्वीकृत स्थापित स्वीकृत स्थापित स्वीकृत (आईपीएस) स्वीकृत (एफएलएस) स्थापित
1 अरुणाचल प्रदेश 2 0 400 199 0 0 0
2 असम 10 0 4000 0 1000 0 0
3 छत्तीसगढ 30 0 0 0 0 330500 0
4 बिहार 0 0 0 0 0 160000 0
5 गुजरात 500 0 8082 2459 2000 425500 0
6 गोवा 150 0 200 0 0 11000 700
7 हरियाणा 85 2.25 252655 64919 0 65079 0
8 हिमाचल प्रदेश 100 22.45 1580 501 0 0 0
9 जम्मू एवं कश्मीर 20 0 5000 838 4000 0 0
10 झारखंड 20 0 36717 12985 1000 0 0
11 कर्नाटक 0 0 10314 314 0 337000 0
12 केरल 40 0 100 8 45100 25387 2417
13 लद्दाख 0 0 2000 0 0 0 0
14 मध्य प्रदेश 600 11 17000 7134 0 595000 0
15 महाराष्ट्र 700 2 225000 71958 0 275000 0
16 मणिपुर 0 0 150 78 0 0 0
17 मेघालय 0 0 2535 54 0 0 0
18 मिजोरम 0 0 1700 0 0 0 0
19 नगालैंड 5 0 265 0 0 0 0
20 ओडिशा 500 0 5741 1411 40000 10000 0
21 पुदुचेरी 0 0 0 0 0 0 0
22 पंजाब 220 0 78000 12952 186 100000 0
23 राजस्थान 1200 102.5 198884 59732 1144 200000 1375
24 तमिल नाडु 424 0 7200 3187 0 0 0
25 तेलंगाना 0 0 400 0 0 8000 0
26 त्रिपुरा 5 0 8021 2117 2600 0 50
27 उत्तर प्रदेश 155 0 66842 31752 2000 370000 0
28 उत्तराखंड 0 0 3685 318 200 0 0
29 पश्चिम बंगाल 0 0 10000 0 23700 0 20
  कुल 4766 140.2 946471 272916 122930 2912466 4562

 

पीएम कुसुम के लक्ष्यों को समय पर हासिल करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए नए कदमों सहित प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

  • पीएम-कुसुम योजना को 31.03.2026 तक बढ़ा दिया गया है।
  • केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) उत्तर-पूर्वी राज्यों, पहाड़ी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों और द्वीप केंद्र शासित प्रदेशों के व्यक्तिगत किसानों और सभी राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च जल स्तर वाले क्षेत्रों में क्लस्टर/ सामुदायिक सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े प्रत्येक किसान के लिए 15 एचपी (7.5 एचपी से बढ़ाकर) तक की पंप क्षमता के लिए उपलब्ध है।
  • किसानों को कम लागत पर वित्तपोषण की उपलब्धता के लिए बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के साथ बैठकें।
  • स्टैंडअलोन सौर पंपों की खरीद के लिए राज्य स्तरीय निविदा की अनुमति।
  • कार्यान्वयन के लिए समयसीमा प्रारंभिक मंजूरी की तारीख से 24 महीने तक के लिए बढ़ा दी गई है।
  • घटक-ए और घटक-सी (फीडर लेवल सौरीकरण) के तहत प्रदर्शन आधारित बैंक गारंटी की आवश्यकता में छूट दी गई।
  • योजना के तहत लाभ में बढ़ोतरी में तेजी लाने के लिए इंस्टॉलर आधार को बढ़ाने के लिए निविदा की शर्तों को संशोधित किया गया है।
  • किसानों को सब्सिडी वाले ऋण प्रदान करने के लिए कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) के तहत शामिल योजना के तहत पंपों का सौरीकरण।
  • वित्त तक पहुंच को आसान बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (पीएसएल) दिशानिर्देशों के तहत इस योजना को शामिल किया गया है।
  • स्थापना में गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए सौर पंपों की विशिष्टताओं और परीक्षण प्रक्रिया को समय-समय पर संशोधित किया गया है।
  • योजना की निगरानी के लिए केंद्र और राज्य स्तर पर वेब-पोर्टल विकसित किए गए हैं।
  • सीपीएसयू के माध्यम के साथ-साथ अन्य तरीकों से प्रचार और जागरूकता पैदा करना।
  • योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करने में आसानी के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध कराया गया है।
  • कार्यान्वयन के दौरान सीखे गए सबकों के आधार पर योजना की प्रगति और स्पष्टीकरण और संशोधन जारी किए जाने की नियमित निगरानी करना।
  • योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के लिए प्रगति और प्राप्त लक्ष्यों के आधार पर विस्तार दिया गया।
  • घटक ‘सी’ में भूमि एकत्रीकरण (समूहन) प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए योजना के दिशानिर्देशों को 12.07.2023 को संशोधित किया गया है।
  • मंत्रालय ने सितंबर, 2023 के दौरान घटक ‘बी’ के तहत बेंचमार्क लागत जारी की है।
  • दिनांक 20.11.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से अनिवार्य राज्य हिस्सेदारी प्रावधान को हटाने के साथ योजना में संशोधन किया गया है।
  • घटक ‘सी’ के तहत डीसीआर सामग्री की छूट दिनांक 11.09.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से 31.03.2024 तक बढ़ा दी गई है।
  • डीओई ने दिनांक 06.09.2023 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से कम्पोजिट ‘बी’ और ‘सी’ के तहत लक्ष्य को 35 लाख से बढ़ाकर 49 लाख करने की मंजूरी दी।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और ऊर्जा मंत्री श्री आर के सिंह ने आज 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी है।

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छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी में आयोजित अंतरमहाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 में क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज के आयुष बर्धंन ने जीता स्वर्ण एवं रजत पदक

भारतीय स्वरूप संवाददाता, सी. एस. जे. एम यूनिवर्सिटी में अंतरमहाविद्यालय एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 का आयोजन किया गया जिसमे क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज के छात्र एवं छात्राओं ने भाग लिया. जिसमे शॉट पुट एवं जेवेलीन थ्रो( पुरुष) वर्ग में आयुष बर्धंन ने स्वर्ण एवं रजत पदक प्राप्त किया , 100 मीटर महिला स्पर्धा मे क्राइस्ट चर्च कॉलेज की शैली ने रजत पदक, एवं ज़ोया ने कांस्य पदक प्राप्त किया, 200 मीटर स्पर्धा में ज़ोया ने रजत पदक एवं अलीशा ने कांस्य पदक प्राप्त किया। 100×4 रिले रेस मे क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज ने कांस्य पदक प्राप्त किया।
क्राइस्ट चर्च डिग्री कॉलेज के प्राचार्य एवं मुख्य संरक्षक प्रो. जोज़ेफ डेनियल ने सभी विजेताओं को कॉलेज में बुलाकर विजेताओं का स्वागत किया। उक्त अवसर पर कॉलेज के शारीरिक शिक्षा शिक्षक डॉ आशीष कुमार दुबे, प्रो. सत्य प्रकाश सिंह, डॉ हिमांशु , एवं एथलेटिक्स कोच डोंडियाल जी उपस्थित रहे। सभी ने विजेताओं को बधाई देकर उनका स्वागत किया।

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मरीजों और डॉक्टरों नर्सों के अनुपात पर ताज़ा जानकारी

सरकार ने मेडिकल कॉलेजों की संख्या बढ़ाई है और उसके बाद एमबीबीएस सीटें भी बढ़ाई हैं। मेडिकल कॉलेजों में 82% की बढ़ोतरी हुई है। 2014 से पहले ये 387 थीं जो बढ़कर अब 706 हो गई हैं। इसके अलावा, 112% की बढ़ोतरी के साथ एमबीबीएस सीटें 51,348 (2014) से 1,08,940 (2023) हो गईं और 127% की बढ़ोतरी के साथ पीजी सीटें 31,185 (2014) से 70,674 (2023) हो गई हैं।

सरकार ने देश में डॉक्टरों की उपलब्धता को और बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें ये कदम शामिल हैं:

  1. जिला / रेफरल अस्पताल को अपग्रेड करके नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केंद्र प्रायोजित योजना, जिसके अंतर्गत अनुमोदित 157 नए मेडिकल कॉलेजों में से 108 कॉलेज शुरू हो चुके हैं।
  2. एमबीबीएस और पीजी सीटें बढ़ाने के लिए मौजूदा राज्य सरकार / केंद्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण / उन्नयन के लिए केंद्र प्रायोजित योजना।
  3. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) की “सुपर स्पेशलिटी ब्लॉकों के निर्माण द्वारा सरकारी मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन” की योजना के अंतर्गत कुल 75 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 64 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
  4. नए एम्स की स्थापना के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत 22 एम्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 19 में स्नातक पाठ्यक्रम शुरू हो गए हैं।
  5. मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए संकाय, कर्मचारियों, बिस्तरों की संख्या और अन्य बुनियादी ढांचे की ज़रूरत के संदर्भ में मानकों में छूट।
  6. संकाय की कमी को पूरा करने के लिए संकाय के रूप में नियुक्ति के लिए डीएनबी योग्यता को मान्यता दी गई है।
  7. मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों / डीन / प्रिंसिपल / निदेशक के पदों पर नियुक्ति / विस्तार / पुनर्रोजगार के लिए आयु सीमा को 70 वर्ष तक बढ़ाया गया।

 

सरकार ने देश में नर्सों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निम्नांकित कदम उठाए हैं:

  1. “मौजूदा जिला / रेफरल अस्पताल से जुड़े नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना” के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अंतर्गत 2014 से 157 मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी गई है। 2023-24 के बजट भाषण में इन मेडिकल कॉलेजों में 157 नर्सिंग कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की गई है।
  2. नर्सिंग शैक्षिक कार्यक्रमों के लिए छात्र रोगी अनुपात को 1:5 से घटाकर 1:3 कर दिया गया है।
  3. नर्सिंग शिक्षण संस्थानों के लिए छात्रावास सहित नर्सिंग स्कूल / कॉलेज के लिए 54,000 वर्ग फुट की इमारत बनाने के लिए 3 एकड़ भूमि की आवश्यकता में छूट दी गई है।
  4. जीएनएम और बीएससी (नर्सिंग) कार्यक्रम शुरू करने के लिए 2013-2014 से 100 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल आवश्यक है। हालांकि, पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्रों के लिए इसमें छूट दी गई है।
  5. बीएससी (एन) कार्यक्रम शुरू करने के लिए शिक्षण संकाय को मानदंडों में ढील दी गई।
  6. बीएससी (एन) / जीएनएम कार्यक्रमों के लिए उन संस्थानों को अधिकतम 100 सीटें दी जाएंगी, जिनके पास 300 बिस्तरों वाला मूल अस्पताल है और मेडिकल कॉलेज का आग्रह नहीं रखा जाएगा।
  7. स्कूल से अस्पताल की दूरी में छूट दी गई है।
  8. नर्सिंग कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता मानदंड में ढील दी गई।

जैसा कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) द्वारा सूचित किया गया है – जून, 2022 तक राज्य चिकित्सा परिषदों और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) में 13,08,009 एलोपैथिक डॉक्टर पंजीकृत हैं। पंजीकृत एलोपैथिक डॉक्टरों की 80% और आयुष डॉक्टरों की 5.65 लाख की उपलब्धता मानते हुए देश में डॉक्टर-जनसंख्या अनुपात 1:834 का है। इसके अलावा, दिसंबर, 2022 तक देश में 36.14 लाख नर्सिंग कर्मी थे। नर्सिंग कर्मियों की 80% उपलब्धता मानते हुए नर्स-जनसंख्या अनुपात 1:476 का है।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ. भारती प्रवीण पवार ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

अनुलग्नक- I

जून, 2022 तक मान्यता प्राप्त चिकित्सा योग्यता रखने वाले और राज्य चिकित्सा परिषदों / पूर्ववर्ती भारतीय चिकित्सा परिषद / राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के यहां पंजीकृत डॉक्टरों की राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वार सूची

क्र. सं. राज्य चिकित्सा परिषद का नाम एलोपैथिक डॉक्टरों की कुल संख्या
आंध्र प्रदेश मेडिकल काउंसिल 105799
अरुणाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल 1461
असम मेडिकल काउंसिल 25561
बिहार मेडिकल काउंसिल 48192
छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल 10020
दिल्ली मेडिकल काउंसिल 30817
गोवा मेडिकल काउंसिल 4035
गुजरात मेडिकल काउंसिल 72406
हरियाणा मेडिकल काउंसिल 15687
हिमाचल प्रदेश मेडिकल काउंसिल 5038
जम्मू और कश्मीर मेडिकल काउंसिल 17574
झारखंड मेडिकल काउंसिल 7374
कर्नाटक मेडिकल काउंसिल 134426
मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल 42596
महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल 188545
भारतीय पूर्व चिकित्सा परिषद 52669
मिजोरम मेडिकल काउंसिल 156
नागालैंड मेडिकल काउंसिल 141
उड़ीसा काउंसिल ऑफ मेडिकल रजिस्ट्रेशन 26924
पंजाब मेडिकल काउंसिल 51689
राजस्थान मेडिकल काउंसिल 48232
सिक्किम मेडिकल काउंसिल 1501
तमिलनाडु मेडिकल काउंसिल 148217
त्रावणकोर मेडिकल काउंसिल 72999
उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल 89287
उत्तरांचल मेडिकल काउंसिल 10243
पश्चिम बंगाल मेडिकल काउंसिल 78740
त्रिपुरा मेडिकल काउंसिल 2681
तेलंगाना मेडिकल काउंसिल 14999
  कुल योग 1308009

स्रोत: राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग

टिप्पणी:- तत्कालीन एमसीआई ने 2015 से रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया था।

 

अनुलग्नक-I

31.12.2022 तक प्रशिक्षित नर्सों की राज्य / केंद्र शासित प्रदेश वार संख्या

क्र.सं. राज्य एएनएम आरएन और आरएम
आंध्र प्रदेश 140072 273430
अरुणाचल प्रदेश 8147 9070
असम 30174 28599
बिहार 19499 26421
छत्तीसगढ़ 15213 35052
दिल्ली 5404 85001
गोवा 424 1546
गुजरात 57731 151108
हरियाणा 31989 41518
हिमाचल प्रदेश 12007 26611
झारखंड 10900 6773
कर्नाटक 54039 231643
केरल 31646 329492
मध्य प्रदेश 39563 118793
महाराष्ट्र 86426 162205
मेघालय 2339 10626
मणिपुर 4361 12136
मिजोरम 2570 5282
ओडिशा 75137 91157
पंजाब 23029 76680
राजस्थान 110443 209554
तमिलनाडु 64012 348538
त्रिपुरा 2954 8699
उत्तर प्रदेश 75671 111860
उत्तराखंड 9779 16947
पश्चिम बंगाल 69709 76318
तेलंगाना 10219 53314
सिक्किम 236 2508
नागालैंड 1477 1536
जम्मू और कश्मीर 5264 3999

स्रोत: संबंधित राज्य नर्स पंजीकरण परिषद

एएनएम: सहायक नर्स मिडवाइफ

आरएन और आरएम: पंजीकृत नर्स और पंजीकृत मिडवाइफ

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भारत और सऊदी अरब के बीच रणनीतिक सहयोग दोनों देशों को हरित हाइड्रोजन इकोसिस्टम के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठाने में मदद कर सकता है: केंद्रीय ऊर्जा और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत मंत्री ने बताया कि भारत और सऊदी अरब ने 10 सितंबर2023 को ऊर्जा के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। समझौता ज्ञापन, अन्य बातों के अलावा, हाइड्रोजन, बिजली और ग्रिड इंटरकनेक्शन दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, सामरिक पेट्रोलियम भंडार और ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग की परिकल्पना करता है। इसके अलावा, भारत और सऊदी अरब ने 8 अक्टूबर 2023 को इलेक्ट्रिकल इंटरकनेक्शन, ग्रीन/क्लीन हाइड्रोजन और आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्र में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

यह रणनीतिक सहयोग दोनों देशों के लिए फायदेमंद होने की उम्मीद है, क्योंकि वे अपने-अपने देशों के भीतर ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक-दूसरे की क्षमताओं का लाभ उठा सकते हैं।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 4 जनवरी 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्तीय वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ के परिव्यय के साथ कार्यान्वित कर रहा है। 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान. 1,00,000 रुपये था। वित्त वर्ष 2022-23 में कोई खर्च नहीं हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 के लिए मिशन का व्यय अनुमान 100 करोड़ रुपए था जिसमें से अब तक 11 लाख रुपये का व्यय किया गया।

मिशन का व्यापक उद्देश्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके यौगिकों के उत्पादन, उपयोग और निर्यात के लिए एक वैश्विक केंद्र बनाना है।

2030 तक मिशन के अपेक्षित परिणाम इस प्रकार हैं:

• भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष 5 एमएमटी तक पहुंचने की संभावना है, जिससे जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। मिशन लक्ष्यों की प्राप्ति से 2030 तक संचयी रूप से 1 लाख करोड़ रुपये मूल्य के जीवाश्म ईंधन आयात में कमी आने की उम्मीद है।

• इससे कुल निवेश में 8 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लाभ होने और 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा होने की संभावना है।

• ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन और उपयोग के कारण प्रति वर्ष लगभग 50 एमएमटी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को रोकने की उम्मीद है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन में निम्न-कार्बन स्टील, आवागमन, शिपिंग और बंदरगाहों के लिए पायलट परियोजनाओं का समर्थन करने का प्रावधान है।

मिशन विशिष्ट चयनित परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए मिशन के विभिन्न उप-घटकों जैसे साइट, पायलट प्रोजेक्ट, आर एंड डी आदि के लिए आवंटन प्रदान करता है। मिशन के तहत कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया गया है।

मिशन के तहत विभिन्न वित्तीय और गैर-वित्तीय उपायों की घोषणा की गई है, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित भी शामिल हैं:

1. निर्यात और घरेलू उपयोग के माध्यम से मांग को बढ़ाना;

2. हरित हाइड्रोजन अंतरण (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक उपाय, जिसमें इलेक्ट्रोलाइज़र के निर्माण और हरित हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रोत्साहन शामिल है;

3. हरित इस्पात, आवागमन, शिपिंग, विकेन्द्रीकृत ऊर्जा अनुप्रयोगों, बायोमास से हाइड्रोजन उत्पादन, हाइड्रोजन भंडारण, आदि के लिए पायलट परियोजनाएं;

4. हरित हाइड्रोजन हब का विकास;

5. बुनियादी ढांचे के विकास के लिए सहयोग;

6. विनियमों और मानकों का एक मजबूत ढांचा स्थापित करना;

7. अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम;

8. कौशल विकास कार्यक्रम; और

9. जन जागरूकता एवं आउटरीच कार्यक्रम।

इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों में हरित हाइड्रोजन और इसके यौगिकों के उत्पादन और उपयोग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रावधानों की घोषणा की गई है:

• 31 दिसंबर 2030 से पहले शुरू की गई परियोजनाओं के लिए हरित हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया के उत्पादकों को 25 साल की अवधि के लिए अंतर-राज्य ट्रांसमिशन शुल्क की छूट दी गई है।

• जून 2022 में अधिसूचित विद्युत (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2022 में हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की सुविधा के प्रावधान शामिल हैं।

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने दिनांक 28 जुलाई 2023 की अधिसूचना के माध्यम से ग्रीन अमोनिया संयंत्रों को पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना 2006 के तहत पूर्व पर्यावरणीय मंजूरी से छूट दे दी है।

ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांज़िशन (एसआईजीएचटी) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक उपाय, 17,490 करोड़ के परिव्यय के साथ एक प्रमुख वित्तीय उपाय है। इस कार्यक्रम में इलेक्ट्रोलाइज़र के घरेलू विनिर्माण और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन का समर्थन करने के लिए दो अलग-अलग वित्तीय प्रोत्साहन तंत्र शामिल हैं।

ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन (एसआईजीएचटी) योजना (मोड-1-ट्रेंच-I) के लिए रणनीतिक उपाय के तहत भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 450,000 टन की उत्पादन सुविधाएं स्थापित करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादकों के चयन के लिए, रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्शन (आरएफएस) जारी किया गया है।

हरित हाइड्रोजन अंतरण (एसआईजीएचटी) योजना (मोड-1-ट्रेंच-I) के लिए रणनीतिक उपाय के तहत भारत में 1.5 जीडब्ल्यू वार्षिक इलेक्ट्रोलाइजर उत्पादन क्षमता के लिए इलेक्ट्रोलाइजर विनिर्माताओं  (ईएम) के चयन के लिए रिक्वेस्ट फॉर सेलेक्शन (आरएफएस) जारी कर दिया गया है

प्रमुख चुनौतियों में ग्रे हाइड्रोजन की तुलना में हरित हाइड्रोजन की लागत में अंतर, भंडारण और परिवहन की उच्च लागत, स्थापित आपूर्ति श्रृंखलाओं की कमी, परीक्षण बुनियादी ढांचे की कमी आदि शामिल हैं।

हालाँकि, भारत के पास निम्नलिखित फायदे हैं जिनसे भारतीय उत्पादकों द्वारा प्रतिस्पर्धी दरों पर हरित हाइड्रोजन का उत्पादन संभव होने की उम्मीद है:

I. प्रतिस्पर्धी आरई टैरिफ, दुनिया में सबसे कम में से एक;

II. एकल एकीकृत ग्रिड जो आरई समृद्ध क्षेत्रों से उत्पादन स्थल तक आरई बिजली के हस्तांतरण को सक्षम बनाता है, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन की परिवहन और भंडारण लागत कम हो जाती है।

यूरोपीय संघ, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जापान जैसे दुनिया भर के कई देशों/क्षेत्रों ने ग्रीन/क्लीन हाइड्रोजन और इसके यौगिकों का आयात करने के लिए अपनी नई रणनीतियों की घोषणा की है, जिससे भारतीय उत्पादकों के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है।

यह जानकारी केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा मंत्री श्री आर.के. सिंह ने आज, 12 दिसंबर, 2023 को राज्यसभा में तीन अलग-अलग प्रश्नों के लिखित उत्तर में दी।

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उड़ान योजना के अंतर्गत 9 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रम सहित 76 हवाई अड्डों को जोड़ने वाले 517 हवाई मार्ग शुरू किए गए

क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस)-उड़ान के माध्यम से देश के दूरदराज इलाकों में अब तक अप्रयुक्त/अपेक्षाकृत कम प्रयुक्त हवाई अड्डों को जोड़कर क्षेत्रीय हवाई संपर्क को बढ़ाया गया है। उड़ान योजना के अंतर्गत पांच दौर की बोली के आधार पर, अब तक 517 मार्गों के लिए 76 हवाई अड्डों को जोड़ कर परिचालन शुरू किया गया है, जिसमें 9 हेलीपोर्ट और 2 वाटर एयरोड्रम शामिल हैं। उड़ान योजना के अंतर्गत उड़ान शुरू होने से 130 से ज्यादा शहरों की जोड़ी बन गई है। उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 2.47 लाख उड़ानें संचालित की गई है, जिसमें 1.3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की है।

इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जा रही रियायतें निम्नानुसार हैं:

हवाईअड्डा ऑपरेटर:

  1. हवाईअड्डा ऑपरेटर आरसीएस उड़ानों पर लैंडिंग और पार्किंग कर न लगाएं।
  2.  भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण आरसीएस उड़ानों पर कोई टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग शुल्क (टीएनएलसी) नहीं लगाएं।
  3. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा रूट नेविगेशन और सुविधा शुल्क (आरएनएफसी) आरसीएस उड़ानों पर सामान्य दरों के  42.50% पर रियायती आधार पर लगाया जाए।
  4. चयनित एयरलाइन प्रचालकों (एसएओ) ने सभी हवाईअड्डों पर इस योजना के अंतर्गत ऑपरेटरों को स्व-ग्राउंड हैंडलिंग की अनुमति दी है।

केंद्र सरकार:

  1. इस योजना की अधिसूचना जारी होने की तारीख से तीन वर्ष की प्रारंभिक अवधि के लिए आरसीएस हवाईअड्डों से एसएओ द्वारा खरीदे गए हवाई र्इंधन (एटीएफ) पर 2% की दर से उत्पाद शुल्क लगाया जाएगा।
  2. एसएओ को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय एयरलाइंस दोनों के साथ कोड साझाकरण व्यवस्था में प्रवेश करने की स्वतंत्रता है।

राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों के आरसीएस हवाई अड्डों पर:

  1. राज्यों में स्थित आरसीएस हवाईअड्डों पर एटीएफ पर वैट को 10 वर्षों की अवधि के लिए घटाकर 1 प्रतिशत या उससे कम करना।
  2. आरसीएस हवाई अड्डों के विकास के लिए अगर आवश्यक हो, तो न्यूनतम भूमि को निशुल्क और बाधाओं से मुक्त करना एवं आवश्यकतानुसार मल्टी-मॉडल भीतरी इलाकों को संपर्क प्रदान करना।
  3. आरसीएस हवाई अड्डों पर सुरक्षा और अग्निशमन सेवाएं मुफ्त प्रदान करना।
  4. आरसीएस हवाई अड्डों पर रियायती दरों पर बिजली, पानी और अन्य उपयोगिता सेवाएं प्रदान करना या उपलब्ध कराना।

इस योजना से अब तक 1.3 करोड़ से ज्यादा यात्री लाभान्वित हुए हैं।

यह जानकारी नागर विमानन राज्य मंत्री, जनरल (सेवानिवृत्त) वी के सिंह ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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