अपंजीकृत कीटनाशक युक्त अगरबत्तियों की बिक्री एवं प्रयोग से बचने की अपील*
दैनिक भारतीय स्वरूप कानपुर नगर। जिला कृषि रक्षा अधिकारी, कानपुर नगर अरूणेश प्रताप सिंह ने अवगत कराया है कि उत्तर प्रदेश शासन तथा कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, कृषि रक्षा अनुभाग, लखनऊ के निर्देशों के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रदेश में ऐसी अगरबत्तियों का निर्माण एवं बिक्री की जा रही है, जिनमें अपंजीकृत कीटनाशक, विशेष रूप से Dimefluthrin एवं Meperfluthrin का प्रयोग किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि उक्त अगरबत्तियां Sweet Night, Dinosaur एवं Comfort ब्राण्ड के नाम से बाजार में विक्रय की जा रही हैं। ऐसी अगरबत्तियों का निर्माण एवं विक्रय कीटनाशी अधिनियम, 1968 तथा कीटनाशी नियमावली, 1971 की धारा 9(3) एवं 18(ए) के प्रावधानों का उल्लंघन है।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं, पेस्ट कंट्रोल ऑपरेटर्स तथा किराना दुकानदारों को सचेत किया है कि यदि उनके प्रतिष्ठान पर Dimefluthrin एवं Meperfluthrin युक्त उक्त ब्राण्ड की अगरबत्तियों का स्टॉक पाया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम, 1968 एवं कीटनाशी नियमावली, 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने आमजन से भी अपील की है कि अपंजीकृत कीटनाशक युक्त ऐसी अगरबत्तियों का प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इनके प्रयोग से स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उपभोक्ता ऐसी अगरबत्तियों की खरीद एवं उपयोग से बचें तथा संदिग्ध उत्पाद पाए जाने पर संबंधित विभाग को इसकी सूचना दें।
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