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जिलाधिकारी ने मांसाहार के लिये जारी किये दिशा निर्देश

कानपुर नगर

चिकन ,अंडा ,मछली के बिक्री हेतु दिए दिशा निर्देश

जिलाधिकारी डॉ ब्रह्मदेव राम तिवारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि फूड श्रखला में कई जगह से आने वाले बिंदुओं जिनमें चिकन ,अंडा ,मछली इत्यादि जो भी प्रोडक्ट है इनकी बिक्री किस तरह से हो यह आवश्यक सेवाओं की श्रेणी में है कि नहीं इस पर जिलाधिकारी ने निर्देशित करते हुए कहा कि यह आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में है, इनकी भी बिक्री हेतु उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि होम डिलीवरी के माध्यम से अन्य आवश्यक वस्तुओं की ही तरह इसकी भी बिक्री की जा सकती है ,इन पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है और इसके लिए ठेला ठेलीया जो भी वाहन है उनका थाने के माध्यम से या संबंधित मजिस्ट्रेट के माध्यम से इनका रजिस्ट्रेशन कराते हुए पास बना ले जिससे किसकी भी बिक्री की जा सके इसके लिए किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, साथ ही डेयरी इकाइयों की तरह जो भी व्यक्ति इस कार्य में लगे हैं वह भी सोशल डिस्टेंसिंग नियमों का पालन करते हुए होम डिलीवरी कर सकते हैं।