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दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दी जाएगी प्रोतसाहन राशि

कानपुर 02 सितंबर (सू0वि0) जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी विनय उत्तम ने बताया कि दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत दम्पत्ति मे से युवक के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 15000/- युवती के दिव्यांग होने पर रू० 20000/- तथा युवक-युवती दोनों के दिव्यांग होने की दशा मे रू0 35000/- की धनराशि दिये जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रण प्राप्त किये जा रहे है।
उन्होंने आवेदन के लिये पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, शादी के समय युवती की आयु 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, दम्पत्ति मे से कोई आयकर दाता न हो। (सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा निर्गत पृथक-पृथक आय प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति पात्र होंगे जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष मे हुआ हो, दम्पत्ति में से कोई सदस्य किसी आपराधिक मामले में दंडित न किया गया हो, दम्पत्ति का विवाह रजिस्ट्रार के स्तर पर पंजीकृत होना अनिवार्य नही है विवाह का कोई प्रमाण पत्र संलग्न करें, जिसके पास पूर्व से कोई जीवित पति या पत्नी न हो और उनके ऊपर महिला उत्पीड़न या अन्य आपराधिक वाद न चल रहा हो।
उन्होंने बताया कि दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अन्तर्गत पात्र दम्पत्ति http://divyangjan.upsdc.gov.in पर आनलाइन आवेदन कर सकते है। उन्होंने आवेदन करने के लिये आवश्यक दस्तावेज के बारे में बताया कि दम्पत्ति का दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो, विवाह पंजीकरण/शादी का कार्ड अथवा विवाह/शादी का अन्य कोई प्रमाण पत्र जिससे विवाह होना प्रमाणित हो सके, युवक एवं युवती का आय प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र), युवक एवं युवती का आयु प्रमाण पत्र (हाई स्कूल की अंकतालिका अथवा परिवार रजिस्टर की नकल या चिकित्सक द्वारा प्रमाणित आयु प्रमाण पत्र), अनु०जाति/अनु०ज०जाति का होने की दशा मे जाति प्रमाण पत्र (तहसील द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र), मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत स्थाई दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक का दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दम्पत्ति का राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त बैंक खाता, युवक एवं युवती का निवास प्रमाण पत्र, युवक एवं युवती का आधार कार्ड, आनलाइन भरे गये आवेदन पत्र की प्रिंट प्रति एवं वांछित अभिलेखों की स्वप्रमाणित हार्ड कापी कार्यालय जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी (सेवायोजन कार्यालय परिसर निकट जी०टी० रोड़ गोल चौराहा) कानपुर नगर मे जमा करे।