भारतीय स्वरूप कानपुर 24 अगस्त, (सू0वि0) सहायक निदेशक मत्स्य ने बताया कि उ0प्र0 के तालाबों में सघन मत्स्य पालन करते हुये अधिकाधिक मत्स्य उत्पादन प्राप्त करते हुये जल गुणवत्ता, रोग और रोगजनकों, जलीय वनस्पतियों तालाब में घुलित आक्सीजन के स्तर प्रबन्धन करने, जल कृषि में सभी एरोबिक जलीय जीवों को जीवित रहने एवं विकास के लिये निर्धारित मानक के अनुसार घुलित आक्सीजन का स्तर तालाब में बनाये रखने की आवश्यकता के दृष्टिगत इस नवीन योजना को संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसकी पात्रता की शर्तों के बारे में बताया कि शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार एक नवीन योजना सघन मत्स्य पालन हेतु एयरेशन सिस्टम की स्थापना प्रारम्भ की गई है। योजना के अर्न्तगत मत्स्य बीज हैचरी संचालित करने वाले हैचरी स्वामी, निजी क्षेत्र एवं पट्टे पर आवंटित तालाब की महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की पट्टा अवधि कम से कम 5 वर्ष अवशेष हो एवं विद्युत कनेक्शन/जनरेटर की उपलब्धता हो, पात्र होंगें। परियोजनार्न्तगत 0.50 हें0 के तालाब में 2 हार्सपावर के एक काड पैडिल व्हील एरियेटर एवं 1.00 हे0 या उससे बडे तालाब हेतु अधिकतम दो एरियेटर पर महिला मत्स्य पालक जिनके तालाब की वर्तमान उत्पादकता कम से कम 4-5 टन प्रति हे0 की हो, के उत्पादन में वृद्धि हेतु अनुदान दिया जायेगा। परियोजना पूर्णतः महिला मत्स्य पालकों के लिये संचालित की गयी है।
आवश्यक अभिलेख के बारे में बताया कि आवेदनकर्ता की पासपोर्ट साइज की फोटो, आवेदनकर्ता का पहचान पत्र (आधार कार्ड), आवेदनकर्ता के बैंक खाते का विवरण (पासबुक की छायाप्रति अथवा बैंक स्टेटमेंट), आवेदनकर्ता के तालाब पट्टा/निजी तालाब/हैचरी/भूमि के अभिलेख की कॉपी, विद्युत कनेक्शन का साक्ष्य।
आवेदन करने के बारे में बताया कि उक्त योजना में विभागीय वेबसाइट http://fisheries.up.gov.in पर आनलाइन आवेदन किया जाना होगा। योजनार्न्तगत अन्य विवरण, इकाई लागत आवेदन करने की प्रक्रिया, आवेदन के साथ संलग्न किये जाने वाले अभिलेख व विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट पर देखा जा सकता है। योजना में आनलाइन आवेदन दिनांक 20 अगस्त, 2024 से दिनांक 03 सितम्बर, 2024 तक और किये जाने हेतु आवेदन तिथि बढायी जाती है ।
उन्होंने बताया कि योजना हेतु आवेदक को इकाई लागत रू0 0.75 लाख प्रति यूनिट पर सामान्य, अन्य पिछडा वर्ग की महिलाओं हेतु 50 प्रतिशत अनुदान तथा अनुसूचित जाति की महिलाओं हेतु 60 प्रतिशत अनुदान उपलब्ध कराया जायेगा। योजना के सम्बन्ध में मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक मत्स्य, मण्डलीय एवं मत्स्य निदेशालय के कार्यालय से किसी भी कार्य दिवस में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।