यह भी देखा गया है कि बड़ी संख्या में करदाताओं ने अपने वार्षिक सूचना विवरण (एआईएस) और करदाता सूचना सारांश (टीआईएस) को देखकर बड़ी बारीकी से अपने समस्त वित्तीय लेन-देन के डेटा की तुलना की। करदाताओं द्वारा अनुपालन को और आसान बनाने के लिए सभी आईटीआर के डेटा का एक बड़ा हिस्सा वेतन, ब्याज, लाभांश, व्यक्तिगत जानकारी, टीडीएस संबंधी जानकारी सहित कर भुगतान, अगले कर वर्ष में डाले गए नुकसान, मैट के क्रेडिट, इत्यादि से संबंधित डेटा से पहले ही भरा हुआ था। इस सुविधा का व्यापक रूप से उपयोग किया गया, जिसके परिणामस्वरूप आईटीआर को आसानी से और काफी तेजी से दाखिल किया जा सका।
इसके अलावा चालू वित्त वर्ष 2023-2024 के दौरान ओएलटीएएस भुगतान प्रणाली के स्थान पर एक डिजिटल ई-पे टैक्स भुगतान प्लेटफॉर्म ‘टिन 2.0’ को ई-फाइलिंग पोर्टल पर पूरी तरह से कार्यात्मक बना दिया गया था। इससे करों के ई-भुगतान के लिए इंटरनेट बैंकिंग, एनईएफटी/आरटीजीएस, ओटीसी, डेबिट कार्ड, पेमेंट गेटवे और यूपीआई जैसे उपयोगकर्ता-अनुकूल विकल्प संभव हो गए। टिन 2.0 प्लेटफॉर्म ने करदाताओं को वास्तविक समय पर कर जमा करने में सक्षम बनाया है जिससे आईटीआर दाखिल करना आसान और काफी तेज हो गया है।
करदाताओं को अपने आईटीआर और फॉर्म जल्दी दाखिल करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए लक्षित ई-मेल, एसएमएस और अन्य रचनात्मक अभियानों के माध्यम से 103.5 करोड़ से भी अधिक संचार सुनिश्चित किया गया। इस तरह के ठोस प्रयासों के सार्थक परिणाम सामने आए और आकलन वर्ष 2023-24 के लिए 31.12.2023 तक 9% अधिक आईटीआर दाखिल किए गए। ई-फाइलिंग हेल्पडेस्क टीम ने वर्ष के दौरान 31.12.2023 तक करदाताओं के लगभग 27.37 लाख प्रश्नों का निपटारा किया, और पीक या व्यस्ततम फाइलिंग अवधि के दौरान करदाताओं की सक्रिय रूप से सहायता की। हेल्पडेस्क टीम की ओर से करदाताओं को आने वाली (इनबाउंड) कॉल, बाहर जाने वाली (आउटबाउंड) कॉल, लाइव चैट, वेबएक्स और सह-ब्राउजिंग सत्रों के माध्यम से सहायता प्रदान की गई। हेल्पडेस्क टीम ने ऑनलाइन रिस्पांस मैनेजमेंट (ओआरएम) के माध्यम से विभाग के ‘एक्स (ट्विटर)’ हैंडल पर प्राप्त प्रश्नों का निपटारा करके भी सहायता प्रदान की जिसके तहत संबंधित करदाताओं/हितधारकों से सक्रिय रूप से संपर्क किया गया और लगभग वास्तविक समय पर विभिन्न मुद्दों को सुलझाने में उनकी सहायता की गई।
आईटी विभाग करदाताओं से अनुरोध करता है कि वे किसी भी प्रतिकूल कार्रवाई से बचने के लिए आईटीआर दाखिल करने के 30 दिनों के भीतर अपने असत्यापित आईटीआर, यदि कोई हो, को सत्यापित करें।