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घुमन्‍तू विमुक्‍त जनजातियां

भारत सरकार ने फरवरी, 2014 में राष्‍ट्रीय विमुक्‍त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का गठन, अन्‍य बातों के साथ-साथ, विमुक्‍त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों संबंधी जातियों की राज्‍य-वार सूची तैयार करने के लिए किया था। एनसीडीएनटी ने दिनांक 08.01.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 1235 समुदायों को विमुक्‍त तथा घुमंतू समुदायों के रूप में चिन्हित किया गया है, जिनका ब्‍यौरा अनुबंध-I में दिया गया है।

मंत्रालय ने दिनांक 16.02.2022 को डीएनटी समुदायों के कल्‍याणार्थ ‘’डीएनटी समुदायों के आर्थिक सशक्तिकरण की स्‍कीम (सीड)’’ आरंभ की है। अगले पांच वर्षों के लिए इस स्‍कीम का कुल परिव्‍यय 200 करोड़ रुपए है। इस स्‍कीम के निम्‍नलिखित चार घटक हैं:-

  1. डीएनटी उम्‍मीदवारों को प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए सक्षम बनाने हेतु  उन्‍हें गुणवत्तापरक कोचिंग प्रदान करना,
  2. उन्‍हें स्‍वास्‍थ्‍य बीमा प्रदान करना,
  3. सामुदायिक स्‍तर पर आजीविका पहल की सुविधा उपलब्‍ध कराना और
  4. इन समुदायों के सदस्‍यों हेतु घरों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्‍ध कराना।

इसके अलावा, डीएनटी समुदायों के कल्‍याणार्थ यह मंत्रालय निम्‍नलिखित स्‍कीमें भी कार्यान्वित कर रहा है:-

  1. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्तियों की केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम।
  2. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर  छात्रवृत्तियों की केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम।
  3. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए विद्यालयों में उत्‍कृष्‍ट शिक्षा की केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम (नया इंटरवेंशन) 
  4. ओबीसी, ईबीसी तथा डीएनटी छात्रों के लिए महाविद्यालयों में उत्‍कृष्‍ट शिक्षा की केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीम (नया इंटरवेंशन) 

भारत सरकार ने फरवरी, 2014 में घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के कल्‍याणार्थ राष्‍ट्रीय विमुक्‍त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग (एनसीडीएनटी) का  गठन किया था। एनसीडीएनटी ने दिनांक 08.01.2018 को अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की थी। एनसीडीएनटी ने अनेक कार्यकलाप आरंभ किए हैं, जिनमें अन्‍य बातों के साथ-साथ, विमुक्‍त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू समुदायों की सूची तैयार करना, समुदाय के प्रति‍निधियों तथा एनजीओ के साथ विचार-विमर्श करना, फील्‍ड दौरे करना, प्राप्‍त शिकायत याचिकाओं तथा ज्ञापनों का विश्‍लेषण करना आदि शामिल हैं। आयोग ने इन समुदायों के कल्‍याणार्थ किए जाने वाले कई उपायों की भी सिफारिश की है।

यह जानकारी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री मंत्रालय की मंत्री सुश्री प्रतिमा भौमिक ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

अनुबंध-I

घुमंतू तथा विमुक्‍त समुदायों की सूची

क्र.सं. राज्‍य घुमंतू समुदाय विमुक्‍त समुदाय
1 अंडमान व निकोबार द्वीप समूह 6 1
2 आंध्र प्रदेश 34 26
3 अरुणाचल प्रदेश 1 0
4 असम 0 0
5 बिहार 50 3
6 चंडीगढ़ 31 2
7 छत्तीसगढ 17 11
8 दादरा और नगर हवेली 4 0
9 दमन और दीव 4 0
10 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली 26 29
11 गोवा 2 0
12 गुजरात 52 13
13 हरियाणा 35 14
14 हिमाचल प्रदेश 41 0
15 जम्मू और कश्मीर 14 0
16 झारखंड 39 5
17 कर्नाटक 76 85
18 केरल 21 1
19 लक्षद्वीप 0 0
20 मध्य प्रदेश 31 20
21 महाराष्ट्र 40 14
22 मणिपुर 0 0
23 मेघालय 2 0
24 मिजोरम 2 0
25 नागालैंड 0 0
26 ओडिशा 31 11
27 पुदुचेरी 13 0
28 पंजाब 23 9
29 राजस्थान 29 13
30 सिक्किम 5 0
31 तमिलनाडु 60 68
32 तेलंगाना 36 36
33 त्रिपुरा 14 0
34 उत्तर प्रदेश 18 31
35 उत्तराखंड 21 25
36 पश्चिम बंगाल 32 8
सकल योग 810 425

स्रोत: राष्‍ट्रीय विमुक्‍त, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजाति आयोग ने दिसम्‍बर, 2017 में अपनी रिपोर्ट प्रस्‍तुत की।