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अनुसूचित जातियों की बकाया रिक्तियों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक विशेष अभियान

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) के अध्यक्ष विजय सांपला ने कहा कि सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) अनुसूचित जातियों की बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए इस साल 2 अक्टूबर से एक विशेष अभियान अभियान शुरू करेंगे। यह बात उन्होंने अनुसूचित जातियों के लिए ऋण और अन्य कल्याणकारी योजनाओं पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के प्रदर्शन के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित करने के एक दिन बाद कही, बैठक की अध्यक्षता एनसीएससी अध्यक्ष और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संयुक्त रूप से की थी। एनसीएससी के अध्यक्ष और वित्त मंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित व्यक्तियों को ऋण देने और आरक्षण, बैकलॉग रिक्तियों, कल्याण के कामकाज और शिकायत निवारण तंत्र और अन्य मुद्दों के संदर्भ में उनके कल्याण के लिए किए गए विभिन्न उपायों की समीक्षा की थी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया को संबोधित करते हुए, विजय सांपला ने कहा, “बैंक बैकलॉग रिक्तियों को भरने के लिए 2 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक अभियान चलाएंगे। साथ ही बैंकों को  31 अक्टूबर तक इस अभियान के दौरान अनुसूचित जाति की लंबित शिकायतों को दूर करने और पूरा करने का निर्देश दिया गया है।

 

सांपला ने आगे अपनी बात रखते हुए कहा, “केंद्र सरकार के स्टैंड अप इंडिया कार्यक्रम के अनुसार, बैंकों की शाखाएं उन्हें सौंपे गए लक्ष्यों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों के प्रति दायित्वों को पूरा करेंगी । इसी तरह एनआरएलएम, एनयूएलएम, मुद्रा, स्वाभिमान और आवास योजना जैसी अन्य केंद्र सरकार की योजनाओं के संबंध में, बैंकों को अनुसूचित जाति के लाभार्थियों के लिए निर्धारित प्रतिशत को प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।”

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विजय सांपला ने आगे कहा,”बैंक सभी योजनाओं में अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की भर्ती और कवरेज के संबंध में आरक्षण नीति पर एक रिपोर्ट भेजेंगे और हर साल दो बार एनसीएससी को सभी योजनाओं की प्रगति प्रस्तुत करेंगे। साथ ही बैंकों से कहा गया है कि वे हर साल 14 अप्रैल से 30 अप्रैल (डॉ. बीआर अम्बेडकर के जन्मदिन) की अवधि के दौरान एनसीएससी के सामने फिजिकल प्रेजेंटेशन दें; और प्रत्येक वर्ष अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में एक रिपोर्ट भेजें।”

बैंकों को सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन देने और इस संबंध में डीएफएस और एनसीएससी को रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। बैंक उन सभी ऋणों के डेटा की समीक्षा करेंगे जिन्हें स्वीकृत किया गया था लेकिन वितरित नहीं किया गया था, और अंतर का विश्लेषण करेंगे।

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यह पाया गया कि एससी-वीसीएफ (अनुसूचित जाति-उद्यम पूंजी कोष) में बहुत सारे मामले हैं जहां खाते एनपीए बन गए हैं। बैंकों को ऋण की मंजूरी के समय बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज की जांच करने का निर्देश दिया गया था। सांपला ने उल्लेख किया कि ऋण स्वीकृत करने से पहले और परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए बैंक अनुसूचित जाति के उद्यमियों को परियोजना मूल्यांकन में मदद करने के लिए सलाहकारों की सेवाएं ले सकते हैं।

सांपला ने अंत में कहा कि बैंकरों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अनुसूचित जाति या ऐसी अन्य योजनाओं के लिए क्रेडिट एन्हांसमेंट गारंटी योजना के तहत आवेदन करने वाले प्रत्येक पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्ति को इसका लाभ मिले।