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आपदा-विपदाकाल में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऋण की धनराशि जमा किये जाने में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय लेखा अनुभाग लखनऊ द्वारा 9 माह के लिए बढ़ायी गई थी।

*कानपुर नगर, दिनांक 05 अगस्त, 2022(सू0वि0),जिला ग्रामोद्योग अधिकारी मनोज शुक्ला ने बताया है कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा सी0बी0सी0 योजना में वित्तपोषित संस्था/समिति/व्यकितगत उद्यमियों/ईकाइयों को कोविंड-19 द्वितीय लहर के संक्रमण फैलने व लाकडाउन होने के कारण उक्त महामारी में आपदा-विपदाकाल में एक मुश्त समाधान योजना के अंतर्गत ऋण की धनराशि जमा किये जाने में परेशानियों को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यालय लेखा अनुभाग लखनऊ द्वारा दिनांक 01 अप्रैल, 2021 से दिनांक 31 दिसमबर तक 9 माह के लिए बढ़ायी गई थी।
उपरोक्त के तारतम्य में बोर्ड बैठक दिनांक 24 जून, 2022 में प्रस्ताव संख्या-12 पर लिये गये निर्णय/अनुमोदन के क्रम में जनपद के उद्यमियों/ईकाइयों को ऋण जमा करने हेतु सी0बी0सी0 योजना के अंतर्गत एक मुश्त समाधान योजना की अवधि दिनांक 01 जनवरी, 2022 से दिनांक 31 दिसमबर 2022 तक एक वर्ष हेतु बढायी गई है।
उन्होंने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा वित्तपोषित संस्था/समिति/व्यकितगत उद्यमियों/ईकाइयों को सी0बी0सी0 योजना के अंतर्गत वितपोषित उद्यमियों/ईकाइयों को एक मुश्त समाधान योजना का लाभ नहीं प्राप्त किया है तो ऐसी समस्त संस्था/समिति/व्यकितगत उद्यमियों/ईकाइयों को दिनांक 31 दिसमबर, 2022 तक यथाशीघ्र समस्त अवशेष धनराशि जमा करते हुए एक मुश्त समाधान योजना (ओ0टी0एस0) का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। मात्र माननीय न्यायालय में लंबित प्रकरण पर उपरोक्त योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जायेगा।