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जिलाधिकारी के निरीक्षण में पाये गये दोषी फार्मासिस्ट को CMO ने किया निलम्बित

कानपुर देहात। चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सन्दलपुर एट हवासपुर कानपुर देहात में जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा दिनांक 15 अप्रैल को निरीक्षण किया गया। औषधि वितरण कक्ष में ड्यूटी पर उपस्थित फार्मासिस्ट विकास कुमार द्वारा एण्टीबायोटिक टेबलेट सिफेक्जिम 10 के स्थान पर 08 तथा टेबलेट पैरासीटामाॅल 15 के स्थान पर 10 दी गयी जिसकी शिकायत मरीज ने चिकित्सालय में औचक निरीक्षण हेतु आये जिलाधिकारी से की, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा औषधि वितरण कक्ष में डेली मेडिसिन कन्जेप्सन रजिस्टर का भौतिक सत्यापन किया गया जिसमें एण्टीबाॅयोटिक टेबलेट सिफेक्जिम 10 तथा पैरासीटामाॅल 15 टेबलेट खारिज की गयी थी। इस सम्बन्ध में फार्मास्टि कोई संतोषजनक उत्तर नही दे सके, इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्ति करते हुए सम्बन्धित फार्मासिस्ट के विरूद्ध निलम्बन की कार्यवाही किये जाने हेतु चिकित्सा अधीक्षक को निर्देशित किया गया। जिस पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डा0 राजेश कटियार ने उक्त फार्मासिस्ट विकास कुमार को अपने कार्य दायित्वों के प्रति लापरवाही/उदासीनता बरतने क प्रथम दृष्टया दोषी पाये जाने पर तत्कालिक प्रभाव से निलम्बित कर दिया हैं तथा फार्मासिस्ट विकास कुमार के विरूद्ध आरोपों की विभागीय जांच हेतु उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा0 ए0पी0 वर्मा व वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी शिवम कुमार तिवारी को संयुक्त रूप से जांच अधिकारी नामित किया है।