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पति व पत्नी दोनों को अलग-अलग आवासीय योजना का लाभ देने में फंसा ग्राम विकास अधिकारी

आवासीय योजना में दो बार लाभ दिलाने वाले ग्राम विकास अधिकारी से वसूली व वेतन वृद्धि रोकने की हुई कार्यवाही

विकास खण्ड डेरापुर के ग्राम मिर्जापुर खुर्द में पति व पत्नी अर्थात दोनों को अलग-अलग आवासीय योजना का लाभ देने में फंसा ग्राम विकास अधिकारी।

भारतीय स्वरूप संवाददाता कानपुर देहात। जनपद में गरीबों के लिए संचालित आवासीय योजना में भ्रष्टाचार उजागर हो रहे हैं। जहां किसी को एक आवास की दरकार है तो किसी गाँव में एक ही परिवार (पति-पत्नी दोनों को) को एक की जगह दो-दो बार सरकारी आवासीय योजना का लाभ ग्राम विकास अधिकारी की मिलीभगत से दिया गया। इस बारे में की गई शिकायत की जांच के बाद खुलासा होने पर संबंधित तत्कालीन तैनात रहे ग्राम विकास अधिकारी पर विभागीय कार्यवाही के साथ एक वर्ष तक वेतन वृद्धि रोकी गयी है।
जनपद के डेरापुर विकासखंड के ग्राम पचायत-मझगवां के ग्राम मिर्जापुर खुर्द निवासी राजेन्द्र सिंह पुत्र इन्दपाल सिंह को वर्ष 1995-96 में उच्चीकृत आवासीय योजना से लाभान्वित किये जाने के बावजूद वर्ष 2017-18 में उनकी पत्नी शकुन्तला देवी को पुनः प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से लाभान्चित किये जाने अर्थात शासनादेश के विपरीत एक ही परिवार को दो बार आवास योजना का लाभ प्रदान किये जाने के आरोप में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी अधिकारी व वर्तमान में मलासा विकास खण्ड में तैनात रवि कुमार शुक्ला के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए खण्ड विकास अधिकारी मैथा, को जाँच अधिकारी नामित किया गया था। ग्राम विकास अधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप-पत्र, ग्राम सचिव द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण तथा जांच अधिकारी की जाँच आख्या दिनांक 28.03.2024 के क्रम में कार्यालय पत्र संख्या-635/विकास / स्था०/व्य० पत्रा0/2024-25 दिनांक 04.09.2024 के द्वारा रवि कुमार शुक्ला को नोटिस निर्गत करते हुए आवास योजना के नियमों की अनदेखी कर एक ही परिवार को नियम विपरीत आवास आवंटित कराये जाने के सम्बन्ध में विलम्बतम् दिनांक 10.09.2024 तक अनिवार्य रूप से स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये थे किन्तु उनके द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी स्पष्टीकरण परियोजना निदेशक डीआरडीए व अतिरिक्त चार्ज जिला विकास अधिकारी बीरेंद्र सिंह को स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं कराया गया है। इस प्रकरण की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि प्रकरण में तत्कालीन ग्राम विकास अधिकारी रवि कुमार शुक्ला के साथ-साथ विकास खण्ड डेरापुर के तत्कालीन आवास पटल सहायक शैलेश कुमार गुप्त. कनिष्ठ सहायक की भी संलिप्तता / भूमिका पायी गयी है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अन्तर्गत दुरूपयोग की गयी कुल धनराशि 1 लाख 20 हजार की आधी धनराशि 60 हजार की वसूली रवि कुमार शुक्ला से वसूली की धनराशि की कटौती उनके मासिक वेतन से नियमानुसार की जायेगी। तथा ग्राम विकास अधिकारी की एक वार्षिक तक की वेतन वृद्धि स्थाई रूप से रोके जाने का भी आदेश जारी किया गया है।

गौरतलब हो कि रवि कुमार शुक्ला के विरुद्ध की गई अन्य शिकायतों पर अगर जाँच कर ली जाए तो और भी मामलों में किये गए भ्रष्टाचार का खुलासा हो सकता है।