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कलस्टर/समूह में स्थापित करें परियोजना/स्वरोजगार इकाई, मिलेगा ₹50,000/- का अनुदान

दैनिक भारतीय स्वरूप जिला सूचना कार्यालय कानपुर 30 अगस्त, 2025* जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, कानपुर नगर, शिल्पी सिंह ने बताया कि केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) के अंतर्गत ग्रांट-इन-एड योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के लिए स्वरोजगार हेतु योजना संचालित की जा रही है।

इस योजना के तहत इच्छुक व्यक्ति कम से कम तीन लोगों का समूह बनाकर तथा कलस्टर के माध्यम से अपनी स्वरोजगार इकाई स्थापित कर सकते हैं। योजना में संबंधित व्यवसाय का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और परियोजना स्थापित कराकर आय सृजन हेतु ₹50,000/- अथवा परियोजना लागत का 50 प्रतिशत (जो भी कम हो) अनुदान प्रदान किया जाएगा। परियोजना लागत का 05 प्रतिशत लाभार्थी का अंशदान होगा तथा शेष राशि बैंक ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।

योजनान्तर्गत स्थापित की जा सकने वाली परियोजनाओं में कलस्टर आधारित बुटीक, ब्यूटी पार्लर, सोलर पैनल इंस्टॉलेशन तकनीशियन, लॉजिस्टिक वाहन चालक, कीऑस्क/किराना/जनरल स्टोर, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी सेवा, ऑटो/ई-रिक्शा चालक सेवा, मुर्गी पालन, डेयरी एवं वर्मी कम्पोस्टिंग, बकरी पालन, मल्टी-स्किल्ड निर्माण कार्य, महिला गृह उद्योग, टू-व्हीलर/थ्री-व्हीलर मैकेनिक सेवा, आईटी सपोर्ट/हार्डवेयर कार्य, मॉड्यूलर फर्नीचर/बढ़ई कार्य तथा जनसुविधा संबंधी कार्य शामिल हैं।

योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक अनुसूचित जाति का व्यक्ति और जनपद का निवासी होना चाहिए। उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच हो तथा परियोजना के अनुसार साक्षर होना आवश्यक है। आवेदक समूह/कलस्टर में काम करने का इच्छुक हो, निगम की किसी योजना का बकायेदार न हो और ओ०टी०एस० के माध्यम से ऋण का भुगतान न किया हो। चयन में आय की कोई सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन वार्षिक ₹2.50 लाख तक आय वाले परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। समूह या कलस्टर को परिवार इकाई के रूप में मान्यता दी जाएगी। आवेदक को राज्य सरकार की अन्य योजना अथवा एस०सी०ए० अम्ब्रेला योजना के अंतर्गत पूर्व में वित्तपोषित नहीं होना चाहिए तथा उसका सिबिल स्कोर मानक के अनुरूप होना चाहिए। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक स्व-सत्यापित दस्तावेजों में दो पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, उच्चतम शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक की प्रति और परियोजना रिपोर्ट संलग्न करनी होगी।

आवेदक https://grant-in-aid.upsfdc.in वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शहरी क्षेत्र के आवेदक कार्यालय, जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबंधक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, 14 लखनपुर, कानपुर नगर (निकट गुरूदेव पैलेस चौराहा) में तथा ग्रामीण क्षेत्र के आवेदक संबंधित विकास खंड के सहायक/ग्राम विकास अधिकारी (स०क०) से संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं।

अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 7607171710 पर संपर्क किया जा सकता है