पर्यटन मंत्रालय अपनी केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं स्वदेश दर्शन, तीर्थयात्रा पुनरुद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद) और पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता के माध्यम से साहसिक पर्यटन सहित देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। मंत्रालय द्वारा विकास के लिए शुरू की गई परियोजनाओं की पहचान राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों के परामर्श से की जाती है और उन्हें उनके द्वारा परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने, संबंधित योजना दिशा-निर्देशों का पालन करने तथा उपयुक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने की मंजूरी प्रदान की जाती है।
पर्यटन मंत्रालय ने एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एटीओएआई) के साथ मिलकर आदर्श एडवेंचर सुरक्षा दिशा-निर्देश तैयार किया है, जिनका उद्देश्य पूरे भारत में एडवेंचर टूरिज्म क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक एवं मानकीकृत संरचना स्थापित करना है। ये दिशा-निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा प्रोटोकॉल अपनाने और तैयार/अद्यतन करने के लिए भेजे गए हैं।
सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी साहसिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सभी ऑपरेटरों द्वारा सुरक्षा नियमों एवं लाइसेंसिंग मानदंडों का सख्ती से पालन करना सुनिश्चित करें।
यह जानकारी आज लोकसभा में केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने एक लिखित उत्तर में दी।
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