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सीएक्यूएम उप-समिति ने पूरे एनसीआर में जीआरएपी शेड्यूल (13.12.2024 को जारी) के चरण-IV (‘गंभीर+ वायु गुणवत्ता) को तत्काल प्रभाव से लागू किया

माननीय सर्वोच्च न्यायालय नेदिनांक 05.12.2024 को डब्ल्यूपी(सी) एनओ13029/1985 के एमसी मेहता बनाम भारत संघ एवं अन्य के मामले में, अन्य बातों के अलावा , आयोग को निम्नानुसार निर्देश दिया:

“…हमें यहाँ यह दर्ज करना चाहिए कि यदि आयोग पाता है कि एक्यूआई 350 से ऊपर चला जाता हैतो एहतियाती कदम के रूप मेंचरण-III उपायों को तुरंत लागू करना होगा। यदि किसी दिन एक्यूआई 400 को पार कर जाता हैतो चरण-IV उपायों को फिर से लागू करना होगा…”

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त मामले में अपने दिनांक 12.12.2024 के आदेश में इसे पुनः दोहराया।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने अपने पूर्व आदेश के तहतउस समय जीआरएपीचरण-III लागू किया था, जब प्रतिकूल मौसम संबंधी परिस्थितियों और प्रदूषकों के फैलाव के अन्य कारकों के कारण दिल्ली का एक्यूआई 350 के स्तर को पार कर गया था।

हालांकि, मिक्सिंग लेयर की ऊंचाई में भारी कमी और दिल्ली में पूरी तरह शांत हवा की स्थिति के कारण वायु गुणवत्ता के पैरामीटर और भी खराब हो गए हैं। तदनुसार, जीआरएपी संबंधी उप-समिति दिल्ली में वायु गुणवत्ता परिदृश्य पर कड़ी नज़र रख रही है। उप-समिति ने पाया कि वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर रात लगभग 400 के स्तर को छू गया था, यानी रात 9 बजे यह 399 था और रात 10 बजे यह 401 दर्ज किया गया, जो 400 के स्तर से ज्यादा था।

तदनुसार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, उप समिति जीआरएपीशेड्यूल के चरण-IV को तत्काल प्रभाव से लागू करती है, जिसे 13.12.2024 को व्यापक रूप से संशोधित करके जारी किया गया था। चरण-IV के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयाँ पहले से लागू चरण III, II और I के अंतर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों के अतिरिक्त होंगी।

संशोधित जीआरएपी शेड्यूल (दिसंबर, 2024) का पूरा विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट https://caqm.nic.in  पर देखा जा सकता है।